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    दिव्यांग बालिका दुष्कर्म मामले में दोषी को आजीवन कारावास, 55 हजार का अर्थदंड

    Updated: Sat, 06 Dec 2025 07:43 AM (IST)

    मेरठ के मुंडाली थाना क्षेत्र में साढ़े तीन साल पहले एक बालिका से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी वीरेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 55 ...और पढ़ें

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    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। साढ़े तीन साल पहले दिव्यांग बालिका के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को अपर जिला जज ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र चौहान व अवकाश जैन ने बताया कि 29 मई 2022 को वीरेंद्र ने नौ वर्षीय दिव्यांग बालिका के साथ दुष्कर्म किया था।

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    पुलिस ने आरोपित को जेल भेज दिया था। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मुंडाली थाने की मॉनिटरिंग सेल, कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल अरविंद, थाने के पैरोकार कांस्टेबल अजय शर्मा ने साक्ष्य न्यायालय में पेश किए। इनके आधार पर अपर जिला जज पॉक्सो मोहम्मद बाबर खान ने दुष्कर्मी वीरेंद्र को सजा सुनाई।