दहेज हत्या के दोषी जेठ को आजीवन कारावास, 2017 में विवाहिता को मिट्टी का तेल डालकर जलाने का था आरोप
दहेज की मांग को लेकर अपने छोटे भाई की पत्नी की हत्या के दोषी सचिन त्यागी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा और 20 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया ...और पढ़ें

संवाद सूत्र, खरखौदा। दहेज की मांग को लेकर अपने छोटे भाई की पत्नी की हत्या के दोषी गांव कैली निवासी सचिन त्यागी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। कैली निवासी दोषी सचिन त्यागी पिछले आठ वर्ष से जेल में है। उसे एक बार भी जमानत नहीं मिली थी।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि उसकी बहन शानू त्यागी का विवाह 2014 में गांव कैली निवासी कुन्नू त्यागी पुत्र कालीचरन के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही ससुरालिए उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। 11 अक्टूबर 2017 को सुबह सात बजे बहन को ससुरालियों ने मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी। शानू की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई थी।
इस मामले में मृतका के भाई गर्वित त्यागी ने ससुर कालीचरण, सास कुंती देवी, जेठ सचिन त्यागी, जेठानी अंतिम त्यागी व ननद अर्चना आदि के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने सचिन त्यागी को गिरफ्तार कर लिया था। कालीचरण व कुंती देवी इस मामले में फरार हो गए थे।
बाद में दोनों पर 25-25 हजार का इनाम भी रखा गया। करीब छह माह पहले कुंती देवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया तथा इस बीच कालीचरण की मौत हो गई। दोनों पक्ष को सुनने के बाद न्यायालय ने मंगलवार को साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर सचिन त्यागी को आजीवन कठोर कारावास व 20 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई गई।

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