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    बिजली के बकायेदार ध्यान दें! बिल में राहत चाहिए तो आनलाइन आइए... एक दिसंबर से शुरू हो रही राहत योजना

    By Om Bajpai Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 07:51 PM (IST)

    पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने मेरठ समेत 14 जनपदों के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल राहत योजना शुरू की है। यह योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक चलेगी, जिसमें बकाया बिलों पर छूट मिलेगी। पहले चरण में पंजीकरण कराने पर 25 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। पंजीकरण ऑनलाइन किया जा सकता है।

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    मेरठ समेत 14 जनपदों के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल राहत योजना शुरू की है। (प्रतीकात्मक फोटो) 

    जागरण संवाददाता, मेरठ। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से जुड़े मेरठ समेत 14 जनपदों के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। एक दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक तीन चरणों में राज्य सरकार द्वारा बिजली बिल राहत योजना लागू की जा रही है। मेरठ के 150151 उपभोक्ता जिन पर बिजली का बिल बकाया है, इससे लाभान्वित हो सकेंगे।

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    जोन टू के मुख्य अभियंता गुरजीत सिंह ने बताया एलएमवी वन श्रेणी के 11837 उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्होंने एक बार भी बिल जमा नहीं किया है, उन पर 14.90 करोड़ रुपये बकाया हैं। एलएमवी टू एक किलोवाट वाणिज्यिक श्रेणी के 438 उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्होंने एक बार भी बिल जमा नहीं किया है, उन पर 31.95 लाख रुपये बकाया है। 135282 उपभोक्ता ऐसे हैं जिन पर 237 करोड़ रुपये बकाया है। ये सभी लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

    जोन प्रथम में 647 उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। नेवर पेड एवं लांग अनपेड तथा विद्युत चोरी के समस्त प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में छूट दी जाएगी। नेवर पेड से आशय ऐसे उपभोक्ताओं से है जिनका कनेक्शन 31 मार्च 2025 से पूर्व का हो और उन्होंने कभी बिल का भुगतान न किया हो। वहीं, लांग पेड उपभोक्ताओं से तात्पर्य ऐसे लोगों से जिन्होंने बिजली के बिल के सापेक्ष अंतिम भुगतान 31 मार्च 2025 या उससे पूर्व किया हो।

    योजना का पहला चरण एक दिसंबर से 31 दिसंबर 2025, दूसरा चरण एक जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 और तीसरा चरण एक फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 है। पंजीकरण शुल्क 2000 रुपये है। प्रथम चरण में पंजीकरण कराने पर 25 प्रतिशत, दूसरे चरण में 20 और तीसरे चरण में 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह छूट 31 मार्च 2025 तक के बकाया बिल के मूल बकाए पर मिलेगी।

    पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह आनलाइन रहेगी
    उपभोक्ता www.uppcl.org, यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप अथवा जन सुविधा केंद्र के माध्यम से पंजीकरण कर सकेंगे। ओवर बिल उपभोक्ताओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। ऐसे उपभोक्ताओं के बिल औसत खपत के आधार पर संशोधित कर राहत दी जाएगी। पंजीकरण करने वाले उपभोक्ताओं को बकाया बिलों पर विलंब शुल्क की 100 प्रतिशत माफी मिलेगी। एकमुश्त भुगतान करने पर अतिरिक्त 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक की छूट भी दी जाएगी।

    हेल्पडेस्क स्थापित की गई

    जोन प्रथम के मुख्य अभियंता मुनीश चोपड़ा ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए जेलचुंगी में एक हेल्पडेस्क स्थापित की गई है। अधिशासी अभिंयता महेश कुमार ने बताया कि योजना से संबंधित समस्त जानकारी यहां प्राप्त हो सकेगी।