डॉक्टर की पिटाई करने पर क्या सजा मिलती है? धमकी देने पर तो 2 साल तक कैद; समझिए मेडिकल एक्ट की धाराएं
डॉक्टरों पर हमला करना एक गंभीर अपराध है। मेडिकल एक्ट के तहत डॉक्टर पर हमला करने पर 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। धमकी देने पर 2 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। सरकारी डॉक्टर पर हमला करने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है। अस्पताल में तोड़फोड़ करने पर 5 साल तक की सजा का प्रावधान है।
जागरण संवाददाता, मेरठ। अस्पताल सरकारी हो या फिर प्राइवेट। किसी का मरीज दम तोड़ देता है तो डाक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर डाक्टर और उनके स्टाफ के साथ मारपीट कर दी जाती है। जबकि शायद कोई ही डाक्टर चाहेगा कि उसके मरीज की मौत हो।
बावजूद इसके ऐसा होता है। शायद कम ही लोगों को पता है कि कानून के तहत यदि कोई डाक्टर को पीटता है तो उसे सात साल तक की सजा हो सकती है। धमकी देता है तो दो साल तक कैद हो सकती है। मेडिकल एक्ट के तहत धारा और उसमें कितनी सजा है, यह हर अस्पताल परिसर में बोर्ड लगा रहता है, फिर भी लोग इस तरह की हरकत करते हैं।
यह है मेडिकल एक्ट की धाराएं, यह हो सकती है सजा
वरिष्ठ क्रिमिनल अधिवक्ता सुधीर कुमार ने बताया कि यदि कोई तीमारदर या फिर मरीज किसी भी डाक्टर के साथ मारपीट करता है। जानलेवा हमला करता है तो उसके खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया जाता है। जिसमें तीन साल से लेकर सात साल तक की सजा है।
यदि कोई धमकी देता है तो दो साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। डाक्टर के मेडिकल स्टाफ को धमकी देने पर भी दो साल तक की सजा का प्रावधान है। सरकारी डाक्टर पर हमला करने में 10 साल की सजा तक हो सकती है। अस्पताल में तोड़्फोड़ करने पर पांच साल तक की सजा का प्रावधान है।
मेडिकल कालेज के लिए पुलिस ने बनाया रोस्टर
मेडिकल थाना प्रभारी शिलेश कुमार का कहना है कि मेडिकल कालेज में मंगलवार से ही सुनिश्चित कर दिया है कि 24 घंटे दो पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। यह पुलिसकर्मी इमरजेंसी गेट पर तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जब तक डाक्टरों की हड़ताल चल रही है, तब तक एक दारोगा और चार सिपाही 24 घंटे तैनात किए जाएंगे। यह सभी पुलिसकर्मी डाक्टरों, मरीज और तीमारदार की सुरक्षा में रहेंगे।