कोर्ट के अंदर कर रहे थे वीडियो रिकॉर्डिंग, जज ने दो युवकों को इतने दिनों के लिए भेज दिया जेल
न्यायालय परिसर में वीडियो बनाने के आरोप में दो लोगों को दस दिन की जेल हुई। अदालत ने इसे न्यायालय की अवमानना माना और तत्काल कारावास का आदेश दिया। न्यायालय प्रशासन ने सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

जागरण संवाददाता, मेरठ। अपर जिला जज पोक्सो शिवानी सिंह ने न्यायालय के अंदर कार्यवाही की वीडियो बनाने के दो दोषियों को 10-10 दिन के कारावास की सजा सुनाई। एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
जुर्माना अदा न करने पर पांच दिनों के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। दोनों सोमवार को एक मुकदमे की पैरवी के लिए न्यायालय में आए थे। सरकारी वकील धर्मवीर तोमर व सतीश बालियान के अनुसार, नसीबुद्दीन के वाद में सुनवाई चल रही थी।
नसीबुद्दीन की ओर से उनका बेटा मोहम्मद अनस व नावेद निवासी सरसावा पैरोकारी को आए थे। दोनों न्यायालय के अंदर चल रही कार्रवाई की फोन से वीडियो बनाने लगे। कोर्ट मोहर्रिर अक्षय खेवाल ने उन्हें पकड़ लिया और न्यायालय को अवगत कराया।
फोन की जांच हुई तो उसके अंदर न्यायालय की कार्रवाई की छह वीडियो मिली। जिसके बाद आरोपितों को न्यायालय के अंदर वीडियो बनाने का दोषी पाते हुए 10-10 दिन के कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। भी सुनाई है।

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