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    पविविनिलि के एमडी समेत दो अभियंताओं को अवमानना का नोटिस... यह है मामला

    By Om Bajpai Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 04:46 PM (IST)

    उच्च न्यायालय ने पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एमडी और दो अभियंताओं को वाहनों के टेंडर मामले में अवमानना का नोटिस भेजा है। अदालत ने आदेश के अनुपालन का शपथ पत्र मांगा है और पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई की जाए। यह मामला टेंडर में अनियमितता से जुड़ा है, जिसमें न्यायालय ने पहले ही रोक लगा दी थी, लेकिन ठेकेदार के वाहनों का उपयोग जारी रहा। अगली सुनवाई 2026 में होगी।

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    उच्च न्यायालय ने पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एमडी और दो अभियंताओं को वाहनों के टेंडर मामले में अवमानना का नोटिस भेजा है। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। वाहनों के टेंडर मामले में हाईकोर्ट ने पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक रवीश गुप्ता, मुख्य अभियंता गुरजीत सिंह, अधीक्षण अभियंता अभिषेक सिंह को नोटिस जारी कर एक माह में आदेश के अनुपालन का शपथ पत्र प्रस्तुत करने को कहा है।

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    साथ ही कारण बताने के लिए कहा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई की जाए। 12 सितंबर को हाई कोर्ट ने भूमि एंटरप्राइजेज की याचिका पर सुनवाई की थी। याचिका में विद्युत वितरण मंडल के अधीक्षण अभियंता प्रथम द्वारा अधिकारियों के लिए 24 वाहन किराये पर लेने के लिए जारी टेंडर में अनियमितता की शिकायत की थी। सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने टेंडर पर स्टे का आदेश दिया था। याचिकाकर्ता के वकील रजत ऐरन ने बताया कि स्टे के बावजूद ठेकेदार के वाहनों का प्रयोग निरंतर किया जा रहा है।