Meerut News: सिटी मजिस्ट्रेट ने जेल न भेजकर सुलह-समझौते के लिए निकाला नया रास्ता, मारपीट केस में दिया ये आदेश
Meerut News मारपीट प्रकरण में 10 दिन एक साथ बैठने के आदेश सिटी मजिस्ट्रेट ने दिया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने जेल न भेजकर दोनों पक्षाें में सुलह-समझौते के लिए नया रास्ता निकालने का प्रयास किया है l कोतवाली क्षेत्र के तोपचीवाड़ा मोहल्ला निवासी दो पक्षों में हुई थी मारपीट। दोनों पक्ष सुबह 10 बजे से पहले कार्यालय खुलने पर कलक्ट्रेट पहुंचेंगे और यहां साथ बैठेंगे।

नवनीत शर्मा, मेरठ। मामूली विवाद में लोगों का जेल जाना आम बात है और मुकदमे की पैरवी में लंबा समय कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने में गुजर जाता है। ऐसे में सिटी मजिस्ट्रेट ने नई पहल करते हुए मारपीट में आरोपित दो पक्षों को अपने आचरण में सुधार करने का मौका देते हुए जेल न भेजकर अपने ही कार्यालय में 10 दिन तक साथ बैठने के आदेश दिए।
मोहल्ला तोपचीवाड़ा निवासी एक पक्ष के इमरान व अकबर तथा दूसरे पक्ष के अय्यूब व जावेद के बीच संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। दो दिन पहले दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। कोतवाली पहुंचे तो वहां भी भिड़ गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शनिवार को दोनों पक्षों को सिटी मजिस्ट्रेट अनिल कुमार की अदालत में पेश किया।
सिटी मजिस्ट्रेट ने दिया गलती सुधारने का मौका
सिटी मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों को सुना और जेल न भेजकर गलती सुधारने के लिए मौका दिया। अब दोनों पक्ष 10 दिन तक लगातार उनके कार्यालय आकर साथ बैठेंगे। सुबह दर्ज कराई उपस्थिति: सिटी मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार हर दिन दोनों पक्ष सुबह 10 बजे से पहले कार्यालय खुलने पर कलक्ट्रेट पहुंचेंगे और उपस्थिति दर्ज कराएंगे। दिनभर यहीं रहेंगे और शाम को कार्यालय बंद होने पर फिर उपस्थिति दर्ज कराकर घर जाएंगे। सोमवार को भी दोनों पक्ष घर से खाना लेकर आए और दिनभर बैठे रहे।
दोनों पक्ष एक-दूसरे के करीबी हैं और 10 दिनों तक साथ बैठेंगे तो हो सकता है स्वयं ही बातचीत कर हल शांति से सुलझाने का रास्ता निकाल लें। दोनों पक्षों को हर दिन कार्यालय आना होगा और शाम तक रहना होगा। - अनिल कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट
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