यूपी के इस जिले में गरजेगा बुलडोजर, दुकान खाली करने के लिए मिला 15 दिन का समय; SC ने दिया ध्वस्तीकरण का आदेश
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मेरठ के शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट 661/6 स्थित अवैध कांप्लेक्स को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 22 दुकानदारों को नोटिस देकर 15 दिन में दुकानें खाली करने को कहा गया है। वहीं 1478 अन्य अवैध व्यवसायिक निर्माणों पर भी कार्रवाई जारी है। हस्तिनापुर में अवैध दुकानों को तोड़ने पहुंची नगर पंचायत टीम विरोध के कारण लौट गई।

इ न दुकानदारों के यहां नोटिस हुए चस्पा
निर्माणाधीन दुकानें ध्वस्त करने पहुंची टीम बैरंग लौटी
वहीं दूसरी ओर, हस्तिनापुर में सैफपुर-कर्मचंदपुर मार्ग पर बनाई जा रही दुकानें को अवैध बताते हुए नगर पंचायत की टीम ध्वस्तीकरण के लिए पहुंची, लेकिन विरोध के चलते टीम को वापस लौटना पड़ा। सोमवार को नगर पंचायत की टीम ईओ राजीव कुमार जैन के नेतृत्व में सैफपुर मार्ग पर बनाई जा रही दुकानों पर पहुंची और जेसीबी से ध्वस्त करने लगी, तभी निर्माणकर्ता आकाश वर्मा वहां पहुंचे और बिना नोटिस निर्माण ध्वस्त करने पर आपत्ति जताई।

हस्तिनापुर : मौके पर नगर पंचायत के टीम व निर्माणकर्ता में होती बहस। जागरण
ईओ ने बताया कि दो जनवरी को संदीप कपूर के नाम से नोटिस जारी किया गया था और भूमि संबंधित सभी दस्तावेज नगर पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। नोटिस संदीप कपूर द्वारा प्राप्त भी कर लिया गया था।
इसके बाद 13 जनवरी को भी संदीप कपूर के नाम से दूसरा नोटिस जारी कर बताया गया था कि उक्त भूमि नगर पंचायत के संपत्ति रजिस्टर में सड़क पटरी में दर्ज है। जिसका संदीप कपूर द्वारा लिखित में जवाब भी दिया गया है, लेकिन सोमवार को मौके पर आकाश वर्मा ने स्वयं को निर्माणकर्ता बताते हुए कोई भी नोटिस प्राप्त होने इन्कार कर दिया।
आकाश वर्मा ने बताया कि यह भूमि उनकी दादी ब्रह्मवती के नाम पर है और वे ही भूमि पर दुकानों का निर्माण कर रहे हैं। उन्हें अभी तक नगर पंचायत की ओर से कोई भी नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। उनके पास भूमि संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध हैं, जिन्हें वे कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।
इसके बाद टीम वापस लौट गई। ईओ ने बताया कि अब निर्माणकर्ता आकाश वर्मा के नाम से नोटिस जारी किया जाएगा और समय अवधि के अंदर भूमि संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे। इसके पश्चात ही अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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