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झूठे पाए गए सामूहिक दुष्कर्म के दोनों मुकदमेंं, अदालत में मुकरी दोनों पीड़िताएं Bulandshahar News

बुलंदशहर में पिछले दो दिनों के अंदर आहार और शिकारपुर थाने में अलग अलग दो महिलाओं ने सामूहिक दुष्कर्म के दो मुकदमे दर्ज कराए गए थे । पुलिस की जांच में दोनों मुकदमे झूठे पाए गए हैं ।

By Taruna TayalEdited By: Published: Fri, 13 Nov 2020 08:00 PM (IST)Updated: Fri, 13 Nov 2020 11:46 PM (IST)
झूठे पाए गए सामूहिक दुष्कर्म के दोनों मुकदमेंं, अदालत में मुकरी दोनों पीड़िताएं Bulandshahar News
बुलंदशहर में दुष्‍कर्म के दोनों मामले फर्जी।

बुलंदशहर, जेएनएन। पिछले दो दिनों के अंदर आहार और शिकारपुर थाने में अलग अलग दो महिलाओं ने सामूहिक दुष्कर्म के दो मुकदमे दर्ज कराए गए थे। पुलिस की जांच में दोनों मुकदमे झूठे पाए गए। अदालत जब महिलाओं के बयान कराए तो उन्होंने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात से मना कर दिया और कहा कि उन्होंने केवल रंजिशन मुकदमे दर्ज कराए थे।

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यह है पूरा मामला

एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि आहार थानाक्षेत्र के एक गांव की महिला ने गांव के ही तीन युवकों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए थाने पर तहरीर दी थी। जिसमें महिला ने आरोप लगाया था कि जब वह खेत में काम कर रही थी तो उसके साथ गांव के तीनों युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने गांव में पहुंचकर जांच की तो मामला झूठा पाया गया। इसके बाद पीड़िता के धारा 164 के तहत अदालत में बयान कराए गए। महिला ने साफ कहा कि उसके साथ कोई सामूहिक दुष्कर्म नहीं हुआ। उसने रंजिशन वह मुकदमे दर्ज कराए थे। इसी तरह शिकारपुर की एक महिला ने गांव के ही चार युवकों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। इस महिला ने पहले धारा 161 के रिकार्ड बयानों में बताया कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म नहीं हुआ है। उनका आरोपितों के साथ पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था। उसने केवल सामूहिक दुष्कर्म का आरोप पैसे लेने के लिए दबाव बनाने को लगाया था।

दोनों महिलाओं पर होगी कार्रवाई 

एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि जिन महिलाओं ने आहार और शिकारपुर थाने में सामूहिक दुष्कर्म के मुकदमे दर्ज कराए है। उनके खिलाफ पुलिस को गुमराह करने के लिए अदालत में एक याचिका डाली जाएगी। अनुमति मिलते ही महिलाओं पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। 


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