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    'SIR' के बूथ-डे में दिनभर सेवा देंगे BLO, ये गलती करने पर होगी एक साल की सजा

    Updated: Tue, 25 Nov 2025 06:10 AM (IST)

    विधानसभा की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मंगलवार को बूथ डे रखा गया है। सार्वजनिक अवकाश के दौरान सभी बीएलओ को दिनभर बूथ पर रहकर गणना प्रपत्र प्राप्त करने और नागरिकों की शंकाओं का समाधान करने का निर्देश दिया गया है।    

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    जागरण संवाददाता, मेरठ। विधानसभा की मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के तहत मंगलवार को बूथ डे रखा गया है। सार्वजनिक अवकाश के चलते सभी बीलओ को दिनभर भर बूथ पर रहकर भरे हुए गणना प्रपत्र प्राप्त करने और लोगों की शंका का समाधान करने का आदेश दिया गया है।

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    जिलाधिकारी ने मतदाताओं से अपील की है कि यदि किसी को गणना प्रपत्र नहीं मिला है तो वह तत्काल अपने बीएलओ से लेकर दो दिन के भीतर भरकर वापस भी दे दे। कहा कि यदि किसी मतदाता का दो स्थान पर सूची में नाम दर्ज है तो वह केवल एक ही स्थान से गणना प्रपत्र भरकर जमा करे। दो स्थान से गणना प्रपत्र भरने पर एक वर्ष की सजा का प्रावधान है। निरीक्षण के दौरान धीमी प्रगति मिलने तथा बुलाने पर न आने के चलते खड़ौली के बीएलओ के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई का आदेश भी जिलाधिकारी ने दिया है।

    जिलाधिकारी डा. वी के सिंह ने बताया कि मंगलवार को सार्वजनिक अवकाश है। लिहाजा इस दिन को बूथ डे रखा गया है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में सभी बीएलओ को अपने बूथ पर रहने का आदेश दिया गया है। वे दिनभर वहीं रहकर मतदाताओं के गणना प्रपत्र प्राप्त करेंगे। जिन लोगों को गणना प्रपत्र भरने में समस्या आ रही है उसका समाधान कराएंगे। डीएम ने कहा है कि यदि किसी मतदाता को अभी तक गणना प्रपत्र नहीं मिला है तो वह तत्काल अपने क्षेत्र के बीएलओ से मिलकर प्राप्त कर ले और दो दिन के भीतर उसे भरकर जमा भी करा दे।

    नहीं कटेगा किसी पात्र मतदाता का नाम

    जिलाधिकारी ने कहा कि मतदाताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी पात्र मतदाता का नाम नहीं काटा जाएगा। चुनाव आयोग का निर्देश है कि केवल स्थानांतरित हुए, दो दो बार नाम नाले, मृतक तथा अनुपस्थित मिलने वाले मतदाताओं के नाम की सूची तैयार करके उसे सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करें। ऐसे लोगों को भी एक अवसर प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी मतदाता का नाम दो अलग अलग विधानसभा अथवा बूथों पर है तो उसे सभी स्थानों से गणना प्रपत्र प्राप्त होंगे। ऐसे मतदाता केवल एक ही स्थान से गणना प्रपत्र भरकर वापस दें। दो स्थान से गणना प्रपत्र भरने पर एक वर्ष की सजा का प्रावधान है।

    खड़ौली के बीएलओ पर कार्रवाई की संस्तुति

    मेरठ कैंट विधानसभा के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एसीएम प्रथम दीपक माथुर ने बताया कि नगर क्षेत्र खड़ौली के उच्च प्राथमिक विद्यालय के बूथ के बीएलओ सिंचाई विभाग के वरिष्ठ क्लर्क अतुल कुमार हैं। उनके कार्य की प्रगति धीमी मिली। बुलाने पर वे नहीं आए। फोन पर भी संतोषजनक जानकारी नहीं दी। जिलाधिकारी के निर्देश पर उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया गया है।