शामली में वायु प्रदूषण फैलाने पर शुगर मिल पर 5.40 लाख जुर्माना, UP प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सुनाया फैसला
शामली में अपर दोआब चीनी मिल पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पांच लाख 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही प्रदूषण की समस्या का समाधान करने तक निरंतर 30 हजार रुपए रोज जुर्माना भी लगता रहेगा।

शामली, जेएनएन। अपर दोआब चीनी मिल पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पांच लाख 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही प्रदूषण की समस्या का समाधान करने तक निरंतर 30 हजार रुपए रोज जुर्माना भी लगता रहेगा। बोर्ड की टीम ने शनिवार को विभिन्न स्थानों पर मिल से आने वाली छाई की जांच भी की थी। जिसके बाद से प्रदूषण की समस्या मिलने पर प्रदूषण बोर्ड ने फैसला सुनाया है।
शामली चीनी मिल के आसपास रहने वाले नागरिकों को मिल के प्रदूषण से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना छतों पर मिल की छाई व बैगास से प्रदूषण फैल रहा है। शिकायतों के बावजूद सालों से कार्रवाई नहीं हो रही है। कालोनी के लोग शिकायत करते थे कि कपड़े सुखाने के समय भी छाई गिरते रहने से उनके कपड़े खराब हो जाते हैं। गर्मियों में वे छत पर सो भी नहीं सकतें। इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रकरण की जांच की, जिसमें यह शिकायत सही मिलने पर मिल पर पांच लाख 40 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
विभाग की टीम ने पाया है कि चीनी मिल मानकों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही थी। इसके कारण चिमनी से निकलने वाला धुआं प्रदूषण फैला रहा है। शनिवार को टीम ने शामली पहुंचकर जांच की। सहायक वैज्ञानिक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुजफ्फरनगर डा. डीसी पांडेय ने बताया कि चीनी मिल को पांच लाख 40 हजार का जुर्माना देने के साथ ही समस्या का समाधान करने तक 30 हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देगा होगा। इसके साथ ही चीनी मिल को नोटिस दिया जाएगा।

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