पंख एविएशन को हवाई पट्टी खाली करने के आदेश
जागरण संवाददाता, मेरठ : मेरठ हवाई पट्टी पर फ्लाइंग क्लब संचालित करने वाली पंख एविएशन कंपनी को हवाई पट्टी को खाली करने का आदेश जारी किया गया है। इस कंपनी का करार समाप्त हो चुका है। 8 दिन के अंदर सामान न उठाने पर उसे जब्त करने का फरमान जारी किया गया है।
उप्र नागरिक उड्डयन विभाग के निदेशक के आदेश पर डीएम कार्यालय से पंख एविएशन कंपनी को नोटिस जारी किया गया है। उन्हें तत्काल हवाई पट्टी खाली करने को कहा गया है। नोडल अधिकारी विवेक भास्कर को हिदायत दी गई है कि वह तत्काल गंगोल के पांच किसानों को उनके बकाया मुआवजे का साढ़े चार करोड़ भुगतान कराए और उप्र नागरिक उड्डयन विभाग के नाम बैनामा कराए। उन्होंने रनवे आदि के जीर्णोद्वार को 88 लाख का बजट जारी कर दिया है। लोनिवि ने वहां कार्य भी शुरू कर दिया है। नगर मजिस्ट्रेट व प्रभारी हवाई पट्टी डीपी श्रीवास्तव ने बताया कि अब बिना अनुमति हवाई पट्टी पर किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
ये है पंख एविएशन
मेरठ के परतापुर स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर हवाई पट्टी पर पंख एविएशन कंपनी को 22 मार्च 2008 से 21 मार्च 2013 तक को फ्लाइंग क्लब संचालित करने की अनुमति दी गई। कंपनी ने प्रशिक्षुओं के लिए क्लास रूम बनाया और शुरुआत में सांकेतिक रूप से कुछ छात्रों को प्रशिक्षण भी दिया। डेढ़ साल पहले दिल्ली स्थित इंफ्रालाइन टेक्नोलॉजी के सीईओ योगेश गर्ग की मेरठ हवाई पट्टी पर मौत के मामले में पंख एविएशन पर शिकंजा कसा। कंपनी के पास नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) की एनओसी नहीं थी। बाद में इस मामले में पायलट अनिल गुप्ता, पंख एविएशन के प्रबंध निदेशक मनीष ठाकुर आदि के खिलाफ परतापुर थाने में टेक्नीशियन योगेश की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है। बाद में कुछ शर्तो के साथ मनीष ठाकुर को क्लब चलाने की एनओसी मिली, पर उन्होंने यहां प्रशिक्षण शुरू नहीं किया।
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