चुनाव : 12 प्रकार के पहचान पत्रों में से एक दिखाकर कर सकते हैं मतदान
जागरण संवाददाता मऊ अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं ह

जागरण संवाददाता, मऊ : अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। निर्वाचन आयोग ने 12 प्रकार के विकल्प सुझाए हैं। यदि इनमें से कोई भी आपके पास है तो आप मतदान कर सकते हैं।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र के विकल्प में मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। पर ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं उन्हें अपनी पहचान पत्र स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें आधार कार्ड, मनरेगा जाबकार्ड, बैंक पासबुक, डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविग लाइसेंस, पैनकार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआइ द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारती पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र-राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार आदि को दिखाकर मतदाता अपनी पहचान को सिद्ध कर मतदान कर सकते हैं।
मतदान के दिन बंद रहेंगी दुकान व वाणिज्य अधिष्ठान
विधानसभा चुनाव के मतदान दिवस पर कर्मकारों का मताधिकार का प्रयोग किए जाने को लेकर अपर मुख्य सचिव श्रम उत्तर प्रदेश शासन ने मतदान दिवस को कारखानों में कार्यरत को मताधिकार का प्रयोग किए जाने के लिए कारखानों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं लिए जाने हैं। जनपद मऊ में मतदान सात मार्च सोमवार को अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में अवकाश रहेगा तथा समस्त दुकानें वाणिज्य अधिष्ठान बंद रहेंगे।
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