पत्नी की हत्या के प्रयास में पति को दस साल जेल, पांच हजार जुर्माना न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा
उत्तर प्रदेश के मऊ में पत्नी की हत्या के प्रयास में पति को दस साल की जेल हुई है। अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर चार दीप नारायण तिवारी ने मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में सात साल पूर्व विवाहिता पत्नी की हत्या के प्रयास व उसे मारपीट कर साधारण व गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में पति फिरोज अख्तर को दोषी करार दिया। उसे हत्या के प्रयास में दस वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतने का निर्देश दिया। जुर्माने की राशि में से आठ हजार पीड़िता इशरत जहां को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया।
मुहम्मदाबाद कोतवाली थाना क्षेत्र के वलीदपुर निवासी अब्दुल मन्नान ने इस मामले की तहरीर थाने में दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार उसकी लड़की इशरत जहां का निकाह इसी थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुरा निवासी फिरोज अख्तर के साथ हुई थी। वादी के अनुसार गत 25 मार्च 2019 को शाम पांच बजे उसकी लड़की इशरतजहां को चाकू से मारकर हत्या का प्रयास किया और मारपीट कर उसे गंभीर चोट पहुंचाई।
इस मामले में अभियोजन की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार पांडेय व नंदलाल भारती ने कुल छह गवाहों को अदालत में परीक्षित कराकर अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित कराया। इस मामले में आरोप पत्र न्यायालय में 04 अप्रैल 2019 को प्रेषित हुआ तथा 15 जुलाई 2019 को आरोप विरचित हुआ। न्यायाधीश ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य की गहन समीक्षा के उपरांत फैसला सुनाया।

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