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    मऊ में बिना लाइसेंस पटाखा बिक्री करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई अवैध भंडारण पर पर भी लगी रोक

    Updated: Sat, 11 Oct 2025 03:14 PM (IST)

    मऊ में बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने पटाखों के अवैध भंडारण पर रोक लगा दी है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि जन सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। अवैध भंडारण या बिक्री की सूचना 7017675510 पर दी जा सकती है। सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

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    जागरण संवाददाता, मऊ।बिना लाइसेंस लिए यदि कोई भी दुकानदार पटाखों की बिक्री करता पकड़ा गया तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिला प्रशासन की ओर से पटाखों के अवैध भंडारण पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।

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    किसी भी व्यक्ति ने चट्टी-चौराहों या ग्रामीण बाजारों के निकट ठेले आदि पर पटाखे बेचने की कोशिश किया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। यह बातें मुख्य अग्निशमन अधिकारी के.वर्मा ने पटाखों को लेकर जारी प्रशासनिक गाइडलाइन के संबंध में जानकारी देते हुए कहीं।

    मुख्य अग्निशमन कारी के.वर्मा ने बताया कि जन सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पटाखों की बिक्री एवं भंडारण पर नियंत्रण और निगरानी की व्यवस्था की गई है। पटाखे की एक भी दुकान बिना लाइसेंस स्थापित नहीं होगी। लाइसेंस की गहनता से जांच की जाएगी।

    किसी दुकानदार के पास यदि लाइसेंस नहीं मिला तो उसके विरुद्ध सीधे कार्रवाई की जाएगी। कहा कि पटाखों के अवैध भंडारण पर संबंधित लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए आम जनमानस को भी पटाखों के भंडारण का मामला संज्ञान में आने पर तत्काल मोबाइल नंबर 7017675510 पर सूचना देने के लिए कहा गया है।

    पटाखे की हर दुकान पर अग्निशमन यंत्र, रेत की बोरी, पानी की बाल्टी तथा अन्य अनिवार्य सुरक्षा उपकरण होने चाहिए। दुकान किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ, विद्युत उपकरण या रसोई गैस सिलेंडर आदि से न्यूनतम सुरक्षित दूरी पर स्थापित होनी चाहिए। स्कूल, अस्पताल, धार्मिक स्थलों एवं भीड़भाड़ वाले बाजारों के समीप पटाखे की दुकान स्थापित न होने दें एवं दुकान प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान एवं मानक दूरी का पालन करते हुए ही संचालित हो सकेगी।

    किसी भी व्यापारी व्यक्ति द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक पटाखों का अवैध भंडारण न किया जाए। ऐसा करते पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।