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    जन्म व मत्यु प्रमाण पत्र को 21 दिन में आवेदन पर नहीं लगेगा शुल्क

    By JagranEdited By:
    Updated: Fri, 26 Nov 2021 09:06 PM (IST)

    जागरण संवाददाता मऊ आधारकार्ड बनवाने तमाम योजनाओं का लाभ लेने और खाता खोलवाने संबंधित त ...और पढ़ें

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    जन्म व मत्यु प्रमाण पत्र को 21 दिन में आवेदन पर नहीं लगेगा शुल्क

    जागरण संवाददाता, मऊ : आधारकार्ड बनवाने, तमाम योजनाओं का लाभ लेने और खाता खोलवाने संबंधित तमाम जगहों पर जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। जानकारी के अभाव में लोग इधर-उधर भटकते हैं। जबकि नगर क्षेत्र के लोगों का जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र नगर पालिका व नगर पंचायत में बनाया जाता है। इसमें जन्म व मृत्यु के 21 दिन के अंदर आवेदन करने पर कोई भी शुल्क नहीं लगता है। प्रस्तुत है इस संबंध में नगर पालिका परिषद मऊ के अधिशासी के प्रमुख अंश ....

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    सवाल : जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की क्या प्रक्रिया है?

    जवाब : इसका आफलाइन व आनलाइन दोनों आवेदन जमा किया जाता है। जन्म के 21 दिन के अंदर आनलाइन जबकि बाद में आफलाइन आवेदन लिया जाता है।

    सवाल : जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए क्या दस्तावेज लगाए जाते हैं?

    जवाब : जन्म-मृत्यु के लिए 21 दिन के अंदर आवेदन किया गया है तो आवेदन पत्र दोनों का प्रमाण पत्र लगता है। 21 दिन बाद करने पर दो गवाह नोटरी शपथ पत्र के साथ, इसके अलावा एसडीएम के आदेश की कापी भी लगती है।

    सवाल : जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ कोई शुल्क भी लगता है या नहीं ?

    जवाब : 21 दिन के अंदर आवेदन जमा करने पर कोई शुल्क नहीं लगता है जबकि 21 दिन बाद करने पर 10 रुपया विलंब शुल्क जमा करना होता है?

    सवाल : जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन करने के कितने दिन बाद मिलता है?

    जवाब : 21 दिन से पहले यदि आवेदन किया गया है तो एक सप्ताह के अंदर मिल जाता है। अगर 21 दिन बाद किया गया है तो 45 दिन से अधिक समय लगता है।

    सवाल : जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कहां जमा किया जाता है?

    जवाब : 21 दिन पहले आनलाइन आवेदन विभाग की बेवसाइट पर जमा करना होता है। 21 दिन बाद हार्डकापी किसी भी कार्यदिवस में नगर पालिका व नगर पंचायत कार्यालय पर जमा होती है।

    नोट : अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 8953800802 पर संपर्क करें।