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    मथुरा जेल में रात काट रहे रीलबाज गोरक्षक, काटा था जमकर गदर; जमानत याचिका पर सुनवाई टली

    By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 10:26 PM (IST)

    मथुरा के वृंदावन में शराब ठेकों को जबरन बंद कराने और पुलिस को धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार हुए रीलबाज गोरक्षक दक्ष चौधरी समेत पांच आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। अदालत ने पुलिस से केस डायरी तलब की है, जिसकी वजह से सुनवाई को अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। पुलिस फरार आरोपी अक्कू पंडित की तलाश में जुटी है।

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    रील बनाकर मथुरा पुलिस को धमकी देने वाला कथित गोरक्षक दक्ष चौधरी।

    संस, जागरण, वृंदावन (मथुरा)। शराब के ठेकों बंद कराने को लेकर हंगामा करने वाले व दारोगा को वर्दी उतरवाने की धमकी देने के आरोपित रीलबाज गोरक्षक दक्ष चौधरी समेत पांच आरोपितों की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी।

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    ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी एसपी यादव ने वृंदावन थाना पुलिस की ओर से केस डायरी अदालत में दाखिल करने के लिए समय मांग लिया। शुक्रवार को जमानत याचिका पर सुनवाई हो सकती है।

    बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपील के बाद कुछ युवकों ने 17 नवंबर को सुनरख मार्ग के तीन शराब के ठेकों को जबरन बंद करा दिया था।

    ठेके के सेल्समैन जितेंद्र के प्रार्थना-पत्र पर वृंदावन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर हंगामा करने वाले शिब्बो व कपिल को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद आरोपित दक्ष चौधरी ने दारोगा की वर्दी उतरवाने की धमकी दे दी थी। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हुआ था।

    पुलिस ने घटना में शामिल अन्य आरोपित युधिष्ठर सिंह निवासी सिवाया थाना धौलाना जिला हापुड़, अमित कुमार निवासी नीलगिरी अपार्टमेंट ए द्वारिका मोड़ थाना मोहनगण जिला पश्चिमी दिल्ली को गिरफ्तार किया था।

    इनके साथ अभिषेक सिंह निवासी गामड़ी चौथा पुस्ता थाना उस्मानपुर जिला पूर्वी दिल्ली मूल निवासी ग्राम कुंभी थाना शिवगढ़ जिला रायबरेली, दक्ष चौधरी उर्फ दीपक निवासी शास्त्री पार्क थाना उस्मानपुर जिला पूर्वी दिल्ली व दुर्योधन उर्फ विशाल सिसौदिया निवासी ग्राम दादोपुर खटाना थाना जारचा जिला गौतमबुद्ध नगर को भी गिरफ्तार किया।

    सभी को सीजेएम की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। गुरुवार को सभी आरोपित ने अधिवक्ता के माध्यम से सीजेएम उत्सव गौरव राज की अदालत में जमानत के लिए याचिका दाखिल की।

    ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी एसपी यादव ने बताया कि वृंदावन के शराब के ठेकों पर हंगामा करने वालों ने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। वृंदावन पुलिस ने केस डायरी दाखिल नहीं की।

    उनके द्वारा पुलिस की ओर से केस डायरी अदालत में तलब किए जाने के लिए समय मांगा है। वृंदावन पुलिस शुक्रवार को केस डायरी अदालत के समक्ष पेश करेगी। इसके बाद ही जमानत याचिका पर सुनवाई होगी।

     

    आरोपित अक्कू पंडित फरार, नहीं किया समर्पण

    सुनरख शराब ठेका प्रकरण में पुलिस की सख्त कार्रवाई के बीच अक्कू पंडित ने माफी मांग ली है। उसके साथी लगातार अफवाहें और भड़काऊ संदेश फैला रहे हैं। गुरुवार को अक्कू पंडित ने पुलिस के सामने समर्पण करने की खबर फैलाई थी।

    लेकिन, समर्पण नहीं किया। थाना प्रभारी संजय पांडे ने बताया कि अक्कू पंडित की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत है।