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    पुलिस टीम पर जानलेवा हमले के 20 दोषियों को कोर्ट ने सुनाई एक-एक साल की सजा

    Updated: Sat, 20 Sep 2025 09:53 PM (IST)

    मथुरा में 2011 में पुलिस पर हमला करने के मामले में न्यायालय ने 20 लोगों को दोषी पाया है। प्रत्येक दोषी को एक वर्ष की कैद और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह फैसला एडीजे सप्तम विद्या भूषण पाण्डेय की अदालत ने सुनाया। घटना 13 अप्रैल 2011 को शेरगढ़ थाना क्षेत्र में हुई थी जब पुलिस एक संघर्ष की सूचना पर पहुंची थी।

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    पुलिस पर जानलेवा हमला में दोषी 20 लोगों को एक-एक वर्ष का कारावास। जागरण

    जागरण संवाददाता, मथुरा। संघर्ष की सूचना पर पहुंची पुलिस पर हमला बोलने की घटना में दोषी पाए गए 20 लोगों को न्यायालय ने एक-एक वर्ष का कारावास व जुर्माना लगाया है।  एडीजीसी ब्रजेश कुंतल ने बताया, 13 अप्रैल, 2011 को शेरगढ़ थाना पुलिस को यामीन नामक व्यक्ति ने दो पक्षों में संघर्ष की सूचना दी।

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    उपनिरीक्षक बृजपाल सिंह फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तो दोनों पक्ष के लोगों ने पुलिस फोर्स पर हमला बोल दिया। इसमें होमगार्ड धर्मवीर सिंह गंभीर घायल हुए थे। उपनिरीक्षक ने कस्बा शेरगढ़ निवासी वकील उर्फ वक्को, सीधा, नसीर, बादशाह, फरमान, गुलफाम, सुंदर, नवाब, जयकिशन, गोपाल उर्फ भोला, धन्नो,भोजा, भोला, भूप सिंह, रहीश, सोनू, जाविद, अकील, सैम सिंह व कमल सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।

    आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। एडीजीसी ने बताया एडीजे सप्तम विद्या भूषण पाण्डेय की न्यायालय ने सभी को एक-एक वर्ष का कारावास व 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने पूर्व में जेल में बिताई अवधि को सजा में समाहित करने के आदेश भी दिए हैं।