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    Mathura Crime News: हत्या के बाद फंदे पर लटकाया था पत्नी का शव, आजीवन जेल में रहेगा हत्यारा पति

    Updated: Wed, 03 Sep 2025 12:49 PM (IST)

    मथुरा में पत्नी की हत्या के दोषी जसवीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसने 2022 में अपनी पत्नी क्षमा की हत्या कर दी थी। दहेज हत्या का आरोप था। एक अन्य मामले में दलित युवती से दुष्कर्म करने वाले राकेश राजपूत को 7 साल की कैद हुई। राकेश ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म किया था जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।

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    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। एडीजे अष्टम रिचा उपाध्याय की अदालत ने पत्नी की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास और 45 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता अभिषेक सिंह द्वारा की गई।

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    कोसीकलां थाना क्षेत्र में रहने वाले जसवीर निवासी कैहरी थोक लालपुर थाना कोसीकलां ने 11 फरवरी 2022 को अपनी पत्नी क्षमा की हत्या कर उसके शव को फांसी पर लटका दिया था।

    मृतका के भाई ने लगाए थे आरोप

    मृतका के भाई धर्मवीर निवासी नोनेरा थाना जुहारा भरतपुर राजस्थान ने दहेज की खातिर बहन की हत्या का आरोप लगाते हुए जसवीर के खिलाफ कोसीकलां थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।

    सहायक शासकीय अधिवक्ता अभिषेक सिंह ने बताया कि धर्मवीर ने अपनी तीन बहनों रमा, क्षमा व मुकेश की शादी तीन सगे भाईयों के साथ की थी। जसवीर अपनी पत्नी क्षमा के साथ अक्सर मारपीट किया करता था। वर्ष 2019 में भी उसने पत्नी के साथ मारपीट की थी। इसकी कोसीकलां थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। क्षमा के दो बच्चे भी हैं।

    हत्या के बाद फंदे पर लटका दिया था शव

    जसवीर ने 11 फरवरी को पत्नी की हत्या कर उसके शव को फांसी पर लटका दिया था। अदालत ने जसवीर को पत्नी की हत्या का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास और 45 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

    दलित युवती से दुष्कर्म करने वाले को सात वर्ष का कारावास

    एडीजे स्पेशल एससी एसटी कोर्ट अजयपाल सिंह ने शादी का झांसा देकर दलित युवती से दुष्कर्म करने वाले को सात वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुरेश प्रसाद शर्मा द्वारा की गई।

    गोविंद नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले राकेश राजपूत का अपने घर के निकट रहने वाली दलित युवती के साथ प्रेम-प्रसंग था। राकेश ने उसे शादी करने का भरोसा दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती जब गर्भवती हो गई तो उसने राकेश पर शादी करने का दबाव बनाया। इस पर उसने युवती का गर्भपात करा दिया। इतना ही नहीं उसने युवती के साथ मारपीट कर गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी के बीच जाति सूचक शब्द कहे।

    युवती ने दर्ज कराया था मुकदमा

    युवती ने राकेश के खिलाफ गोविंद नगर थाने में वर्ष 2023 में मुकदमा पंजीकृत कराया था। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। विशेष लोक अभियोजक सुरेश प्रसाद शर्मा ने बताया कि अदालत ने राकेश राजपूत को दलित युवती के साथ दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उसे सात वर्ष के कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपित हाईकोर्ट से जमानत पर था। निर्णय सुनाए जाने के बाद अदालत ने उसका सजाई वारंट बना उसे सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया।

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