Mathura News: दो सगे भाइयों के हत्यारों को 15-15 वर्ष का कारावास, गोवर्धन पूजा पर पटाखे जलाने को लेकर हुई घटना
मथुरा में गोवर्धन पूजा के दौरान पटाखे चलाने को लेकर हुए विवाद में दो सगे भाइयों की हत्या के मामले में न्यायालय ने चार दोषियों को 15-15 वर्ष की सजा सुनाई है। इस घटना में कई अन्य लोग भी घायल हुए थे जिनमें से दो भाइयों की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। अदालत ने आरोपियों को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया।
जागरण संवाददाता, मथुरा। रिफाइनरी थाना क्षेत्र में दो सगे भाइयों की हत्या के मामले में एडीजे षष्ठम न्यायालय ने चार दोषियों को 15-15 वर्ष का कारावास एवं 13-13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। घटना गोवर्धन पूजा पर पटाखे चलाने को लेकर हुई थी। संघर्ष में महिला समेत 24 लोग घायल हुए थे। इलाज के दौरान दो सगे भाइयों की मृत्यु हुई थी। इस मामले में गैर इरादतन हत्या के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी हेमेंद्र भारद्वाज ने की। उन्होंने बताया, थाना रिफाइनरी के गांव बरारी में 12 नवंबर, 2015 की शाम गोवर्धन पूजा के गांव में कुछ लोग पटाखे चला रहे थे। इसी बीच एक पटाखा बच्चू के घर में चला गया।
छत्रपाल ने इसका विरोध किया तो पटाखा चलाने वालों ने लाठी-डंडों से हमला कर छत्रपाल, उनके बेटे योगेश, भोलू उर्फ कृष्णा, पवन, राजेंद्र व पवन की पत्नी दुर्गेश देवी को घायल कर दिया। बच्चू ने गांव के ही रामू उर्फ राधारमन, धर्मेंद्र, वीरू उर्फ सोनू, पोखी उर्फ सोरन सिंह, चरन सिंह उर्फ लौहरे व एक नाबालिग के खिलाफ रिफाइनरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने मारपीट की घटना को एनसीआर में दर्ज किया था। घायलों को इलाज के लिए आगरा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत में सुधार न होने पर भोलू उर्फ कृष्णा को परिजन इलाज के लिए जयपुर एसएमएस अस्पताल लेकर पहुंचे। जयपुर में 26 नवंबर, 2015 को भोलू की मृत्यु हो गई।
इसके बाद आगरा के निजी अस्पताल में 14 जनवरी, 2016 को राजेंद्र ने भी दम तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने एनसीआर को एफआइआर में बदलते हुए सभी नामजदों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
मुकदमे की सुनवाई एडीजे षष्टम नीलम ढाका की अदालत में हुई। एडीजीसी ने बताया मुकदमे की सुनवाई के दौरान चरन सिंह उर्फ लौहरे की मृत्यु हो गई। अदालत ने रामू उर्फ राधारमन, धर्मेंद्र, वीरू उर्फ सोनू व पोखी उर्फ सोरन सिंह को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए करावास और जुर्माना लगाया है।
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