Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मथुरा में 8 फरवरी तक धारा 163 लागू, DM सीपी सिंह ने जारी किए आदेश

    Updated: Sun, 14 Dec 2025 08:13 AM (IST)

    मथुरा के डीएम सीपी सिंह ने आगामी त्योहारों और प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर जिले में धारा-163 लागू कर दी है, जो 8 फरवरी तक प्रभावी रहेगी। क्रिसमस, न ...और पढ़ें

    Hero Image

    मथुरा जन्मस्थान।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। डीएम सीपी सिंह ने आगामी त्योहारों और प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए जिले में तत्काल प्रभाव से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 (पूर्व में धारा 144) लागू कर दी है। निषेधाज्ञा 12 दिसंबर से आठ फरवरी तक प्रभावी रहेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आदेश में कही ये बात

    डीएम ने आदेश में कहा है कि क्रिसमस, नववर्ष, मकर संक्रांति, गणतंत्र दिवस और शब-ए-बारात जैसे पर्वों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम आवश्यक है। इस अवधि में बिना अनुमति के पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, जुलूस निकालने और किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त, परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में फोटोस्टेट मशीनों का संचालन और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग वर्जित रहेगा। सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी।