पति पर कराया था जानलेवा हमला, पत्नी-प्रेमी और सहयोगी को कोर्ट ने सुनाई सजा; 10-10 वर्ष का कारावास
मथुरा में एडीजे अदालत ने एक महिला, उसके प्रेमी और एक सहयोगी को पति पर जानलेवा हमला कराने के आरोप में दस-दस साल की कैद की सजा सुनाई है। घटना 18 फरवरी 2023 को हुई थी, जब राहुल शर्मा पर हमला किया गया था। जांच में पता चला कि राहुल की पत्नी रेनू ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर इस हमले की साजिश रची थी। अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी पाया।

सांकेतिक तस्वीर का प्रयाेग किया गया है।
जागरण संवाददाता, मथुरा। एडीजे ईसी एक्ट डा.पल्लवी अग्रवाल की अदालत ने पति पर जानलेवा हमला कराने वाली पत्नी, उसके प्रेमी व सहयोगी को दस-दस वर्ष के कारावास और एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
वृंदावन क्षेत्र के मदनमोहन दहला अठखम्भा निवासी अंकित शर्मा द्वारा 18 फरवरी 2023 को मांट थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि उसका भाई राहुल शर्मा व भाभी रेनू स्कूटी से मांट के राधारानी मंदिर दर्शन करने गए थे।
इसके बाद वह लक्ष्मी जी मंदिर के दर्शन करने के बेलवन जा रहे थे। रास्ते में अमूल फैक्ट्री से आगे डांगोली तिराहे की ओर पीछे से बाइक पर सवार होकर दो अज्ञात व्यक्ति आए। उन्होंने राहुल की स्कूटी को बाइक से टक्कर मार दी। इससे भाई व भाभी नीचे गिर गए।
इसके बाद बाइक सवारों ने राहुल पर सरिया व हथौड़े से हमला कर उसे गंभीर घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी भाभी रेनू ने उसे दी। राहुल को गंभीर हालत में इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
लंबे इलाज के बाद राहुल की जान बच सकी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद हमलावरों की तलाश शुरू की। पुलिस ने शक के आधार पर पत्नी रेनू से पूछताछ की तो जानलेवा हमले का पूरा राज खुल गया।
रेनू ने अपने प्रेमी, प्रदीप उर्फ सुशील कुमार सिंह निवासी सरस्वती कुंड माली कालोनी थाना हाईवे, उसके दोस्त रवि ठाकुर निवासी महाविद्या कालोनी विकास नगर थाना गोविंद नगर के साथ मिलकर पति पर जानलेवा हमला कराया था।
शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता अवनीश उपाध्याय द्वारा की गई।

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