रेप का आरोपित, IT एक्ट में जेल भेजा और दो दिन में बाहर; फरह पुलिस की कार्रवाई पर सवाल!
फरह पुलिस ने दुष्कर्म के एक आरोपित को IT एक्ट के तहत जेल भेज दिया, जिससे वह दो दिन में ही छूट गया। पुलिस पर मामले को कमजोर करने का आरोप लग रहा है। इस ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर।
संवाद सूत्र, जागरण, फरह (मथुरा)। दुष्कर्म के आरोपित को तमंचे में जेल भेजने के मामले के बाद फरह पुलिस का एक और कारनामा सामने आया है। पुलिस ने इस बार दुष्कर्म के आरोपित को आईटी एक्ट में जेल भेज दिया। आरोपित दो दिन में सलाखों से बाहर आ गया। अब पीड़िता ने आत्मदाह की चेतावनी देते हुए आरोपित की गिरफ्तारी की मांग की है। इसके बाद फरह पुलिस में खलबली मच गई। आनन-फानन में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश की जा रही है।
फरह पुलिस का फिर सामने आया कारनामा
फरह थाना क्षेत्र की 18 वर्षीय एक युवती का आरोप है कि चार वर्ष पूर्व वह 14 वर्ष की थी। तब मुहल्ला व्यापारियान निवासी मुस्लिम युवक राहुल ने उसे अपने घर बुलाया और नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। अर्द्धबेहोश होने के बाद राहुल ने उसके साथ दुष्कर्म किया। होश में आने पर राहुल ने उसके आपत्तिजनक वीडियो बनाने की बात कहकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।
पुलिस का तर्क, बयान न होने पर आईटी एक्ट में जेल भेजा था
पीड़िता ने आरोप लगाया है कि ब्लैकमेलिंग के दम पर राहुल शादी के बाद भी लगातार उसके साथ यौन शोषण करता रहा। मना करने पर आरोपित ने उसके वीडियो प्रसारित कर दिए। इससे वह और उसके परिवार को सामाजिक बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। पीड़िता ने मंगलवार को थाने में शिकायत दी। पुलिस ने आईटी एक्ट में कार्रवाई कर राहुल को जेल भेज दिया।
पीड़िता ने आत्मदाह की धमकी दी तो दर्ज किया दुष्कर्म का मामला
शुक्रवार को वह जेल से बाहर आ गया। पीड़िता का आरोप है कि राहुल अपने कुछ साथियों के साथ राजीनामा के लिए धमका रहा है। जेल से बाहर आने पर पीड़िता भी बिफर पड़ी। पुलिस को आत्मदाह की चेतावनी दी। इस पर रविवार को पुलिस ने पीड़िता के नए प्रार्थना पत्र पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोपित की तलाश कर रही है।
पहले भी किया था फरह पुलिस ने खेल
एक माह पहले भी फरह पुलिस ने दुष्कर्म के एक अन्य मामले में आरोपित को तमंचा रखने के आरोप में जेल भेजा था। दैनिक जागरण ने मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया, तो तब दुष्कर्म का मामला दर्ज किया और आरोपित को गिरफ्तार किया। इस मामले में एसएसपी ने दो दारोगा को निलंबित कर दिया था। थाना प्रभारी की जांच अभी चल रही है।
इंस्पेक्टर बोले, पूर्व में पीड़िता के नहीं हुए थे बयान
फरह थाना प्रभारी त्रिलोकी सिंह ने बताया कि पीड़िता ने पूर्व में प्रार्थना-पत्र दिया था, लेकिन बयान दर्ज नहीं हो पाए थे। आरोपित को ज्यादा समय थाने में नहीं रख सकते थे। इसलिए आइटी एक्ट में उसे जेल भेजा था। अब पीड़िता ने नया प्रार्थना-पत्र दिया है। दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश की जा रही है।

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