Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की जेल, दो साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

    Updated: Wed, 29 Oct 2025 09:40 PM (IST)

    एक अदालत ने दो साल पहले एक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को 20 साल की जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया। इस फैसले से पीड़िता और उसके परिवार को न्याय मिला है और अपराधी को उसके किए की सजा मिली है।

    Hero Image

    किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की जेल, दो साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

    जागरण संवाददाता, मथुरा। एडीजे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संतोष त्रिपाठी की अदालत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष के कारावास और 28 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अलका उपमन्यु द्वारा की गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    मगोर्रा थाना क्षेत्र में रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी 28 अक्टूबर 2023 की दोपहर को स्कूल से वापस आ रही थी। मगोर्रा बस अड्डे के निकट सफेद रंग की गाड़ी खड़ी थी। इसमें किशोरी के घर के निकट रहने वाला बलवीर बैठा था। उसने किशोरी को पेड़ा खाने को दिया और इसके बाद उसे खींचकर गाड़ी में बैठा लिया। किशोरी के स्वजन ने बलवीर के खिलाफ मगोर्रा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

    बलवीर किशोरी को दिल्ली लेकर गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने दिल्ली से बलवीर को गिरफ्तार कर किशोरी को उसके कब्जे से बरामद किया था। पुलिस ने बलवीर को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। पुलिस द्वारा किशोरी का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। इसमें उसके साथ दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि हुई।

    पुलिस ने बलवीर के खिलाफ आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अदालत ने बलवीर को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के कारावास और 28 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।