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दिवाली पर मिठाई संग तौला डिब्बों का वजन तो खैर नहीं... मैनपुरी में दुकानों पर घटतौली का खुलासा

Published: Sun, 01 Nov 2026 12:56 PM (IST)

मैनपुरी में विधिक माप विज्ञान विभाग ने मिठाई की दुकानों पर घटतौली पकड़ी। दुकानदार मिठाई के साथ डिब्बों का वजन ...और पढ़ें

जिला विधिक माप विज्ञान अधिकारी ने बाजारों ने पकड़ी घटतौली।

जिला विधिक माप विज्ञान अधिकारी ने बाजारों ने पकड़ी घटतौली।

HighLights

  1. विधिक माप विज्ञान टीम ने मिठाई दुकानों पर घटतौली पकड़ी।

  2. दुकानदार मिठाई के साथ डिब्बों का वजन भी तौल रहे थे।

  3. अंतिम चेतावनी दी गई, दोबारा पकड़े जाने पर कार्रवाई।

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। मिलावटखोरी और घटतौली के प्रकरण निरंतर बढ़ रहे हैं। घटतौली पकड़ने के लिए शनिवार को जिला विधिक माप विज्ञान विभाग की टीम ने बाजार में दुकानों की जांच की। कई दुकानदार मिठाई के साथ ही डिब्बों का भी वजन करते मिले। सभी को अंतिम चेतावनी देते हुए नियमानुसार बिक्री को कहा गया।
जिला विधिक माप विज्ञान अधिकारी हर्ष मिश्रा ने शनिवार दोपहर टीम को साथ लेकर शहर में लेनगंज, घंटाघर, करहल चौराहा, कचहरी रोड और देवी रोड स्थित मिठाई की दुकानों पर सामग्री बिक्री की स्थिति देखी।

दुकानदार मिठाई के साथ डिब्बों का वजन भी करते मिले। उन्होंने स्थिति पकड़ने के बाद स्वयं दुकानों पर पहुंचकर तौली गई मिठाई का दोबारा डिब्बों को हटवाकर वजन कराया तो 120 से 150 ग्राम तक मिठाई कम मिली।

उपभोक्ता समझें अपने अधिकार

  • सामान खरीदते समय यह सुनिश्चित करें कि वजन मापने वाला कांटा (इलेक्ट्रानिक या मैनुअल) समतल जगह पर रखा हो
  • कांटे पर सरकारी विधिक माप विज्ञान विभाग की मुहहर या सत्यापन का स्टिकर लगा हो
  • इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे पर ग्राहक की तरफ दिखने वाली स्क्रीन चालू और शून्य पर सेट होनी चाहिए, ताकि वजन साफ दिखाई दे
  • किसी भी सामान की खरीद का पक्का बिल या रसीद अवश्य मांगें, जिसमें खरीदे गए सामान का वजन और उसकी दर स्पष्ट लिखी हो
  • मिठाई आदि खरीदने से पहले डिब्बे का वजन अलग से करवा लें

दुकानदारों को दी अंतिम चेतावनी, दोबारा पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई

उन्होंने बताया कि सभी मिठाई दुकानदार यही खेल कर रहे हैं। हर तौल पर ग्राहकों को 120 से 150 ग्राम वजन तक की मिठाई कम तौल रहे हैं। 15 दुकानों की आरंभिक जांच में घटतौली पकड़ी गई है। सभी दुकानदारों को अंतिम चेतावनी देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि यदि दोबारा ऐसी स्थिति मिलेगी तो उनके विरुद्ध नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।

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