मिलावटी दूध और सरसों का तेल: 7.2 लाख का जुर्माना! मैनपुरी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की कार्रवाई
मैनपुरी में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा लिए गए नमूनों की जांच में दूध, दूध से बने उत्पाद और सरसों का तेल अधोमानक पाए गए। घिरोर की एक नमकीन इकाई पर नियमों के उल्लंघन के लिए 80 हजार का जुर्माना लगाया गया। कुल 26 मामलों में 7.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, और समय पर भुगतान न करने पर आरसी जारी की जाएगी।

सांकेतिक तस्वीर।
जागरण संवाददाता, मैनपुरी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा पूर्व में मिलावट के विरुद्ध संचालित अभियान के अंतर्गत भरे गए नमूने लैब में खराब निकल गए। लैब रिपोर्ट के आधार पर दूध और उससे बने उत्पादों के साथ सरसों का तेल अधोमानक मिला है।
घिरोर में नमकीन निर्माण इकाई में खुलेआम नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर सर्वाधिक 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कुल 26 मामलों में एडीएम न्यायालय में वाद दायर कर सभी पर 7.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। समय पर सुनवाई न करने पर आरसी जारी कर कार्रवाई कराई जाएगी।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा भरे गए नमूने लैब में मिले खराब
विभागीय स्तर पर हुई जांच में लैब रिपोर्ट के अनुसार अजीतगंज निवासी विशाल यादव, परौंख निवासी अजीत कुमार, जीटी रोड भोगांव निवासी मुराली लाल, देवी रोड निवासी संजीव कुमार के यहां दूध के नमूने अधोमानक मिले हैं। किशनी के बखतपुर निवासी अरविंद के यहां बूंदी लड्डू, कुरावली में अब्दुल रज्जाक के यहां आइस कैंडी, लेनगंज निवासी अजय के यहां पामोलिन आयन में एसिड मात्रा, कुर्रा में सत्यम कुमार के यहां मिल्क केक अधोमानक मिला है।
जांच रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय में वाद दायर
कुल 26 कारोबारी के यहां की रिपोर्ट आई है, जिसमें घिरोर निवासी संजीव कुमार के यहां नमकीन निर्माण में सर्वाधिक अनियमितता मिला है। दुकानदार पर 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
सहायक आयुक्त खाद्य-द्वितीय डॉ. श्वेता सैनी का कहना है कि सभी के विरुद्ध एडीएमए न्यायालय में वाद दायर हैं। यदि समय पर जुर्मान की राशि जमा नहीं कराएंगे तो इनके विरुद्ध आरसी की कार्रवाई कराई जाएगी।

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