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    बच्चों के झगड़े में हमलावरों को सात साल की सजा, दोषियों पर 30-30 हजार का जुर्माना भी लगा

    मैनपुरी के दन्नाहार थाना क्षेत्र में 16 साल पहले बच्चों के विवाद में हुए जानलेवा हमले के दोषियों को अदालत ने सजा सुनाई है। दंपति को पांच-पांच साल और एक दोषी को सात साल की कैद हुई है साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य मामलों में नौकर पर हमले और तमंचा रखने के दोषियों पर भी जुर्माना लगाया गया है।

    By Prateek bhadoria Edited By: Shivam Yadav Updated: Thu, 21 Aug 2025 06:54 PM (IST)
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    जानलेवा हमले के दंपति सहित तीन दोषियों को सात साल की सजा

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। दन्नाहार थाना क्षेत्र में 16 साल पहले बच्चों के विवाद में हुए जानलेवा हमले के दोषी दंपति को पांच-पांच और एक दोषी को सात साल की सजा सुनाई गई है। सजा सुनाते हुए एफटीसी द्वितीय के न्यायाधीश ने दोषियों पर 30- 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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    दन्नाहार थाना क्षेत्र के नगला मुकुट निवासी अरविंद सिंह 17 फरवरी 2008 को जानलेवा हमले की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें बताया गया कि उसके और गांव के ही राकेश के बच्चों के बीच विवाद हुआ। इसी विवाद को लेकर गीतम, राकेश, उसकी पत्नी पुष्पा ने मारपीट की और गंभीर रूप से घायल कर दिया।

    पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय भेज दिया। मामले की सुनवाई एफटीसी द्वितीय के न्यायालय में हुई। सुनवाई के दौरान एडीजीसी मनोज कुमार वर्मा द्वारा वादी, विवेचक, डाक्टर की गवाही दिलाकर साक्ष्य प्रस्तुत किए।

    जिसके आधार पर न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने दंपति सहित तीनों को जानलेवा हमले का दोषी पाया। न्यायाधीश ने दोषी राकेश और पुष्पा को पांच-पांच साल और गीतम को सात साल की सजा सुनाते हुए तीनों पर 30- 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

    नौकर पर हमले के दोषी पर चार हजार का जुर्माना

    कोतवाली क्षेत्र में 28 साल पहले नौकर पर हमला करने के दोषी पर न्यायाधीश ने जेल में बिताई अवधि की सजा और चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 1996 में नौकर को लाठी डंडा से हमला कर घायल करने की प्राथमिकी सतीश निवासी मुहल्ला पुरोहिताना के खिलाफ दर्ज कराई गई थी।

    पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय भेज दिया। मामले की सुनवाई सीजेएम न्यायालय में हुई। सुनवाई के दौरान आरोपित द्वारा न्यायालय के समक्ष अपना अपराध स्वीकार कर लिया। जिसपर न्यायाधीश ने दोषी को जेल में बिताई अवधि की सजा और चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

    तमंचा रखने के दोषियों पर लगा दो हजार का जुर्माना

    दन्नाहार थाना क्षेत्र में तमंचा रखने के दो दोषियों पर न्यायालय द्वारा दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वर्ष 2005 में दन्नाहार थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान आदित्य कुमार और अमर सिंह निवासी नगला अनी को गिरफ्तार किया था।

    तलाशी में उनके पास दो तमंचा बरामद होने पर आरोपितों को जेल भेज दिया। पुलिस ने विवचेना कर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। मामले की सुनवाई सीजे के यहां हुई। सुनवाई के दौरान दोनों आरोपितों ने न्यायालय के समक्ष अपना अपराध कबूल कर लिया। जिस पर न्यायाधीश ने अमर सिंह और आदित्य को जेल में बिताई अवधि की सजा व एक- एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।