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    चार साल की बच्ची से दुष्कर्म: दोषी को उम्रकैद, मैनपुरी कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया

    Updated: Sat, 22 Nov 2025 09:40 AM (IST)

    मैनपुरी के एलाऊ थाना क्षेत्र में एक चार वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के दोषी संदीप कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। संदीप ने नमकीन दिलाने के बहाने बालिका को ले जाकर दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था।

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    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। एलाऊ थाना क्षेत्र के एक गांव में सात माह पूर्व नमकीन दिलाने के बहाने ले जाकर चार वर्षीय मासूम बालिका से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सजा सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता द्वारा कड़ी पैरवी कर पांच माह 15 दिनों के अंदर दोषी को सजा दिलाई गई है।

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    सजा सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने दोषी पर लगाया 50 हजार का जुर्माना

    एलाऊ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक चार वर्षीय बालिका 12 अप्रैल 2025 की दोपहर को घर के सामने अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। तभी गांव निवासी मुन्नालाल बाथम के यहां रह रहा संदीप कुमार निवासी रनसिंहपुर थाना रसूलाबाद कानपुर देहात आया और दुकान पर नमकीन दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया। उसने बालिका को खेत में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। शोर सुनकर स्वजन को वहां आता देख आरोपित भाग गया। जब स्वजन वहां पहुंचे तो बालिका उन्हें अचेत अवस्था में पड़ी मिली।


    सात माह पूर्व एलाऊ क्षेत्र में नमकीन दिलाने दिलाने के बहाने ले जाकर दिया था घटना को अंजाम

    घटना की प्राथमिकी बालिका के पिता द्वारा आरोपित के खिलाफ एलाऊ थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने मेडिकल कराने के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के न्यायालय में हुई। जहां सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता विश्वजीत सिंह राठौर ने वादी, विवेचक, बालिका सहित अन्य गवाहों की गवाही दिलाकर साक्ष्य प्रस्तुत किए। जिसके आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश जितेंद्र मिश्रा ने संदीप को बालिका से दुष्कर्म का दोषी पाया। न्यायाधीश ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।


    शासकीय अधिवक्ता ने फांसी की सजा की मांग


    मासूम बालिका से दुष्कर्म के दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने के लिए शासकीय अधिवक्ता विश्वजीत सिंह राठौर ने कड़ी पैरवी की। उन्होंने सुनवाई के दौरान पांच माह 15 दिन के अंदर दोषी को आजीवन कारावास की सजा दिलाई है। शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष दोषी को फांसी की सजा दिलाए जाने की भी मांग रही थी।