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    मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना में पांच गांव चयनित

    By JagranEdited By:
    Updated: Sun, 11 Apr 2021 04:15 AM (IST)

    बेवर जागीर और करहल ब्लाक की एक गांव पंचायत योजना में शामिल हैं। सुल्तानगंज ब्लाक की दो पंचायतों को पुरस्कार के लिए चुने गए। चार से 12 लाख रुपये तक की अतिरिक्त धनराशि मिली है।

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    मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना में पांच गांव चयनित

    जासं, मैनपुरी: पंचायत चुनाव की बेला में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना में जिले की पांच ग्राम पंचायतों का चयन हुआ है। शासन के विकास समेत अन्य बिदुओं के मानकों पर खरी उतरी इन पंचायतों को इनाम स्वरूप चार से 12 लाख रुपये तक अतिरिक्त धनराशि मिली है।

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    प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत बेहतर काम करने और पिछले दो वर्षों का आडिट कराने वाली ग्राम पंचायतों का चयन किया जाता है। गांव पंचायत खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) होनी चाहिए। ग्राम पंचायत के प्रत्येक बच्चे- गर्भवती महिलाओं का शत-प्रतिशत टीकाकरण होना चाहिए। विद्यालय में नियमित एमडीएम बनता हो। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चे नियमित पोषाहार पाते हों। गांव में बिजली, सड़क, पानी की सुचारु व्यवस्था होनी चाहिए। नालियों- गलियों की नियमित सफाई होनी चाहिए।

    वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनपद से कई ग्राम पंचायतों ने आनलाइन आवेदन किया था। पंचायतों ने आनलाइन ही 40 बिदुओं की रिपोर्ट भरी थी। अब प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में पुरस्कृत की जाने वाली चयनित ग्राम पंचायतों की सूची जारी की है। प्रदेशस्तर की जारी सूची में 301 ग्राम पंचायतें हैं। इसमें जनपद की पांच ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। इन पंचायतों को कार्यों के अनुसार पहला से लेकर पांचवां स्थान हासिल हुआ है। इसी के तहत पुरस्कार स्वरूप धनराशि मिली है। पंचायतीराज निदेशक किजल सिंह ने डीएम और डीपीआरओ को भेजे पत्र में इसकी जानकारी दी है। कहा गया है कि ग्राम पंचायतों के खातों में पुरस्कार की राशि भेज दी गई है।

    इन ग्राम पंचायतों को मिला पुरस्कार-

    ब्लाक- ग्राम पंचायत- राशि-

    बेवर- जमौरा- 12 लाख

    करहल- अरसौली- 10 लाख

    जागीर- औंग- 7.5 लाख।

    सुल्तानगंज- सुल्तानगंज- 7.5 लाख।

    सुल्तानगंज- रुई सिनौरा- चार लाख।

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    पुरस्कार पाने वाली पंचायतों की राशि उनके खातों में भेजी गई है। नए प्रधान ही इस राशि को खर्च करेंगे। प्रशासकों के खर्च करने पर रोक लगाई गई है। - स्वामीदीन, जिला पंचायत राज अधिकारी।