जिला सहकारी बैंक ने समितियों की तय की ऋण सीमा
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मैनपुरी : जिला सहकारी बैंक द्वारा सहकारी समितियों की ऋण सीमा तय कर दी गई है। अब किसानों को फसली ऋण लेने या किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए समितियों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। प्रत्येक समिति ढ़ाई करोड़ से लेकर तीन करोड़ तक का किसानों को ऋण दे सकेंगी।
जनपद में 58 सहकारी समितियां हैं। जिन पर 50 हजार से अधिक किसान समिति के सदस्य हैं। जो समितियों से खाद-बीज खरीदने के लिए ऋण लेते हैं। समितियों की ऋण सीमा तय न होने की वजह से किसान परेशान थे। उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए समितियों के साथ उन पर तैनात सचिवों के घर का चक्कर लगाना पड़ रहा था। उसके बाद भी उन्हें फसली ऋण नहीं मिल पा रहा था।
जिला सहकारी बैंक में 58 सहकारी समितियों में से 55 समितियों की ऋण सीमा तय कर दी है। तीन सहकारी समितियों में करीमगंज, घुटारा मासूमपुर और सहारा की सहकारी समितियों की ऋण सीमा स्वीकृत नहीं हो सकी है। इसलिए किसान खाद के लिए परेशान हैं। जिन सहकारी समितियों की ऋण सीमा पास हो गई है। वह समितियां अपने सदस्य किसानों को ढ़ाई लाख से लेकर तीन लाख रुपये तक का ऋण दे सकती हैं।
सहकारी समितियों ने नए शासनादेश के अनुसार अपने सदस्य किसानों को बीस रुपये हिस्सा पूंजी जमा करने पर किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का काम शुरू कर दिया है। सहकारी समितियों से किसान क्रेडिट कार्ड पर ऋण लेने वाले किसानों की दुर्घटना होने पर पांच लाख रुपये तक किसान दुर्घटना बीमा भी देने का प्रावधान किया गया है।
'सहकारी समितियों की ऋण सीमा पास कर दी गई है। रबी अभियान के तहत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पर और फसली ऋण देने का काम शुरू कर दिया गया है। अगर किसी समिति के सचिव द्वारा ऋण देने या फिर किसान क्रेडिट कार्ड बनाने में हीलाहवाली की जाती है तो वह किसान मेरे मोबाइल नंबर 9415474468 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं'
उमाशंकर सिंह, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक, मैनपुरी।

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