अवैध खनन रोकने की पहल: खनिज परिवहन वाले वाहनों का होगा पंजीयन, लगवानी होगी GPS डिवाइस
महोबा में अवैध खनन और ओवरलोडिंग रोकने के लिए अब खनिज विभाग के पोर्टल पर वाहनों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। वाहन मालिकों को एआईएस-140 जीपीएस डिवाइस लगवाना होगा, जिससे वाहनों को ट्रैक किया जा सके। ऐसा न करने पर रायल्टी जारी नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने इसके आदेश जारी किए हैं और पंजीकरण कराने वालों को सम्मानित करने की बात कही है।
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जागरण संवाददाता, महोबा। अवैध खनन परिवहन कर रहे ओवरलोडिंग वाहनों और वसूली के खेल पर अंकुश लगाने के लिए अब वाहनों का पंजीयन खनिज विभाग के पोर्टल पर होगा। वाहन स्वामियों को एआएस-140 जीपीएस डिवाइस (आटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 140 वाहन ट्रैकिंग सिस्टम) लगवानी होगी।
जिससे उन्हें आसानी से ट्रैक किया जा सके। ऐसा न करने वाले वाहनों को खनिज परिवहन प्रपत्र एमएम-11 (रायल्टी) नहीं जारी की जाएगी।
जिससे ओवलोडिंग व वसूली के खेल पर शिकंजा कसेगा। निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय लखनऊ के निर्देश पर जिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने इसके आदेश जारी किए है। वहीं पोर्टल पर पंजीयन कराने वाले वाहनों को सम्मानित भी किया जाएगा।
डीएम के जारी आदेश के मुताबिक जिले में उपखनिज का परिवहन करने वाले सभी वाहन स्वामियों, चालकों को अपने-अपने वाहनों का पंजीयन विभागीय पोर्टल https://registration.vtsdgm.up.in पर कराकर एआइएस 140 जीपीएस डिवाइस लगवा होगा।
15 नवंबर के बाद की स्थिति में उपखनिज परिवहन के लिए प्रपत्र ई-एमएम-11 जनित नहीं होगा। शीघ्र पंजीयन कराने वाले परिवहनकर्ताओं को जिला स्तर पर सम्मानित किया जायेगा। किसी भी तकनीकी सहायता के लिए कार्यालय जिलाधिकारी (खनन अनुभाग) में संपर्क किया जा सकता है।
इस नए आदेश से अवैध खनन परिवहन व ओवरलोडिंग के साथ ही वसूली के खेल पर अंकुश लगेगा। जीपीएस सिस्टम लगने से वाहनों को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। सभी वाहन चालकों व स्वामियों से अपील की गई है कि वे अपने-अपने वाहनों का पंजीयन करा लें। ऐसा न होने पर उन्हें परिवहन प्रपत्र नहीं दिया जाएगा।

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