भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने वाली उज्बेकिस्तान की महिला को 10 महीने 10 दिन की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला
अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के मामले में अगस्त 2023 में सोनौली सीमा से गिरफ्तार हुई उज्बेकिस्तान निवासी दिलवर राखी मोवा को महराजगंज के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश यादव ने दोषी ठहराते हुए 10 माह 10 दिन के साधारण कारावास और 5000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यदि वह अर्थदंड का भुगतान नहीं करती है, तो उसे अतिरिक्त दो माह की सजा भुगतनी होगी।

जागरण संवाददाता, महराजगंज। अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के मामले में अगस्त 2023 में सोनौली सीमा से गिरफ्तार हुई उज्बेकिस्तान निवासी दिलवर राखी मोवा को महराजगंज के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश यादव ने दोषी ठहराते हुए 10 माह 10 दिन के साधारण कारावास और 5000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यदि वह अर्थदंड का भुगतान नहीं करती है, तो उसे अतिरिक्त दो माह की सजा भुगतनी होगी।
14 अगस्त 2023 को दिलवर राखी मोवा को फर्जी पासपोर्ट और वीजा के साथ भारत में प्रवेश करते हुए पकड़ा गया था। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि उसने बिना वैध दस्तावेजों के नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश किया, जो विदेशी अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इस मामले में सोनौली पुलिस ने आरोपिता के खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
सहायक अभियोजन अधिकारी प्रवेन्द्र कुमार दिवाकर ने अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों और साक्ष्यों को पेश करते हुए आरोपिता को सजा सुनाए जाने की मांग की। सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपित को दोषी करार दिया।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।