Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सरकारी विभागों व समस्त ग्राम पंचायतों का जीएसटी में पंजीकरण अनिवार्य

    By JagranEdited By:
    Updated: Fri, 08 Jul 2022 10:40 PM (IST)

    सरकारी विभागों व समस्त ग्राम पंचायतों का जीएसटी में पंजीकरण अनिवार्य

    Hero Image
    सरकारी विभागों व समस्त ग्राम पंचायतों का जीएसटी में पंजीकरण अनिवार्य

    सरकारी विभागों व समस्त ग्राम पंचायतों का जीएसटी में पंजीकरण अनिवार्य

    महराजगंज: सभी सरकारी विभाग, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, विकास खंड, जो सरकारी धन का भुगतान निर्माण व विकास कार्यों के लिए करते हैं। उन्हें दो प्रतिशत जीएसटी (टीडीएस) कटौती करने के बाद ही भुगतान करना होता है, लेकिन अभी भी बहुत से सरकारी विभागों और समस्त ग्राम पंचायतों के पास जीएसटी आइएन नंबर नहीं है, जिससे सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है। इसलिए सभी को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। उपायुक्त वाणिज्य कर आरपी चौरसिया ने बताया कि जीएसटी अधिनियम की धारा 24 (11) के अन्तर्गत प्रविधान है कि सभी सरकारी विभाग/स्थानीय प्राधिकरण (ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और नगर पालिका) को पंजीयन करना अनिवार्य है। पंजीयन न कराने की स्थिति में 10000 रुपये या जितनी कटौती करनी थी, उसके बराबर (जो अधिक हो) अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता है। जो विभाग व ग्राम पंचायत पंजीकृत नहीं है, वे जीएसटी आइएन पोर्टल पर पंजीकरण करा लें। पंजीकरण के लिए विभाग के टीएएन नंबर, विभाग के ई-मेल आइडी, कार्यालय के एड्रेस प्रूफ, डीडीओ के फोटो, मोबाइल नम्बर और आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी को पोर्टल पर पंजीयन संबंधी जानकारी की आवश्यकता है, अथवा उन्हें पंजीयन में कोई समस्या आ रही है तो संबंधित व्यक्ति सहायक आयुक्त वाणिज्य कर राम अचल यादव और सहायक आयुक्त वाणिज्य कर से संपर्क सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें