महाराजगंज में 19 सार्वजनिक स्थलों से पुलिस ने हटाए लाउडस्पीकर, हाईकोर्ट के निर्देशों के आधार पर हुई कार्रवाई
महाराजगंज पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेशानुसार 19 सार्वजनिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए। यह कार्रवाई ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से की गई। उच्च न्यायालय ने बिना अनुमति लाउडस्पीकर के उपयोग पर रोक लगाई थी, जिसके अनुपालन में पुलिस ने यह कदम उठाया। इससे ध्वनि प्रदूषण कम होने की उम्मीद है।

19 सार्वजनिक स्थलों से पुलिस ने हटाए लाउडस्पीकर।
जागरण संवाददाता, नौतनवा। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों के तहत रविवार को नौतनवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 19 सार्वजनिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए। यह कार्रवाई उच्च न्यायालय के निर्देशों और ध्वनि प्रदूषण से जुड़ी बढ़ती शिकायतों के आधार पर की गई। धार्मिक स्थलों पर नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई की गई।
पुलिस टीमों ने थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में स्थित मंदिरों और मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकरों की जांच की। जांच में पाया गया कि कई स्थानों पर निर्धारित मानक से अधिक ध्वनि स्तर पर लाउड स्पीकर बजाए जा रहे थे। पहले भी न्यायालय के आदेश पर इन्हें हटाया गया था, कुछ स्थलों पर पुनः नियमों का उल्लंघन करते हुए लगाए गए थे।
अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों के प्रबंधन समितियों से संवाद स्थापित कर उन्हें ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 की जानकारी दी। कई स्थानों पर लोगों ने स्वेच्छा से लाउड स्पीकर हटाए और पुलिस का सहयोग किया।
थानाध्यक्ष पुरुषोत्तम राव ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य जिले में शांतिपूर्ण और स्वस्थ वातावरण बनाए रखना है। उन्होंने नागरिकों और धार्मिक स्थलों के संचालकों से कानून का पालन करने की अपील की। साथ ही चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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