Maharajganj News: दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, डीएनए टेस्ट से हुई पुष्टि
महराजगंज पॉक्सो कोर्ट ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी शैलेष गुप्ता उर्फ शिवा को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष सत्र न्यायाधीश पीसी कुशवाहा ने डीएनए रिपोर्ट और गवाहों के आधार पर यह फैसला सुनाया। मामला चौक थाना क्षेत्र का है जहां दो वर्ष पहले शैलेष गुप्ता ने किशोरी से दुष्कर्म किया था।

जागरण संवाददाता, महराजगंज। पॉक्सो कोर्ट महराजगंज ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए किशोरी से दुष्कर्म के आरोपित शैलेष गुप्ता उर्फ शिवा को दोषी करार दिया। कोर्ट ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी है। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। विशेष सत्र न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट पीसी कुशवाहा ने यह फैसला डीएनए रिपोर्ट, गवाहों और अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर सुनाया।
मामला चौक थाना क्षेत्र से जुड़ा है। जहां दो वर्ष पूर्व आरोपित शैलेष गुप्ता ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। लोक लाज के डर से पीड़िता ने घटना की जानकारी किसी को नहीं दी और अपनी बहन के पास हरियाणा चली गई। लेकिन, वहां पेट दर्द की शिकायत पर जब उसकी बहन ने डाक्टर को दिखाया तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। किशोरी आठ माह की गर्भवती थी। किशोरी की बहन की तहरीर पर रोहतक में मुकदमा दर्ज किया गया। जांच में सामने आया कि घटना महराजगंज में हुई थी, जिसके बाद केस की विवेचना महराजगंज पुलिस को स्थानांतरित कर दी गई।
पुलिस विवेचना में डीएनए टेस्ट कराया गया, जिसमें आरोपित शैलेष गुप्ता की संलिप्तता स्पष्ट हो गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। परीक्षण के दौरान विशेष लोक अभियोजक विजय नारायण सिंह ने साक्ष्यों के आधार पर दलीलें पेश कीं। बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद भी न्यायालय ने आरोपित को दोषी माना और सजा सुनाई।
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