UP News: महराजगंज में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की जेल, DNA टेस्ट से हुई पुष्टि
Maharajganj News | UP News | महराजगंज पाक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी शैलेष गुप्ता को 20 साल की सजा सुनाई। दो वर्ष पूर्व उसने एक किशोरी से दुष्कर्म किया था जिसके बाद वह हरियाणा चली गई थी। गर्भावस्था का पता चलने पर मामला दर्ज हुआ। डीएनए रिपोर्ट में शैलेष गुप्ता दोषी पाया गया जिसके आधार पर न्यायालय ने उसे सजा सुनाई।

जागरण संवाददाता, महराजगंज। पाक्सो कोर्ट महराजगंज ने एक सनसनीखेज मामले में फैसला सुनाते हुए किशोरी से दुष्कर्म के आरोपित शैलेष गुप्ता उर्फ शिवा को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष सत्र न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट पीसी कुशवाहा ने यह फैसला डीएनए रिपोर्ट, गवाहों और अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर सुनाया। मामला चौक थाना क्षेत्र से जुड़ा है। जहां दो वर्ष पूर्व आरोपित शैलेष गुप्ता ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था।
लोक लाज के डर से पीड़िता ने घटना की जानकारी किसी को नहीं दी और अपनी बहन के पास हरियाणा चली गई। लेकिन वहां पेट दर्द की शिकायत पर जब उसकी बहन ने डाक्टर को दिखाया तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई ।किशोरी आठ माह की गर्भवती थी।
किशोरी की बहन की तहरीर पर रोहतक में मुकदमा दर्ज किया गया। जांच में सामने आया कि घटना महराजगंज में हुई थी, जिसके बाद केस की विवेचना महराजगंज पुलिस को स्थानांतरित कर दी गई। पुलिस विवेचना में डीएनए टेस्ट कराया गया, जिसमें आरोपित शैलेष गुप्ता की संलिप्तता स्पष्ट हो गई।
इसके बाद पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। परीक्षण के दौरान विशेष लोक अभियोजक विजय नारायण सिंह ने साक्ष्यों के आधार पर कठोर दलीलें पेश कीं । बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद भी न्यायालय ने आरोपित को दोषी माना और सजा सुनाई ।
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