Updated: Wed, 04 Jun 2025 08:18 PM (IST)
महराजगंज जिले में लघु सिंचाई विभाग ने किसानों की सिंचाई समस्या दूर करने के लिए एक योजना शुरू की है। वर्ष 2025-26 में 3700 किसानों को बोरिंग कराने में सरकारी मदद मिलेगी। सामान्य वर्ग के लिए 2300 और अनुसूचित जाति के लिए 1400 किसानों का कोटा निर्धारित है। ऑनलाइन आवेदन करने वाले किसानों को ही लाभ मिलेगा। इसके लिए कुछ पात्रता मापदंड भी निर्धारित किए गए हैं।
जागरण संवाददाता, महराजगंज। कृषकों की सिंचाई समस्या को दूर करने के लिए लघु सिंचाई विभाग ने एक बड़ी योजना की शुरुआत की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद महराजगंज के 3700 किसानों को बोरिंग कराने में सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें 2300 लाभ सामान्य वर्ग के किसानों के लिए आरक्षित है, जबकि 1400 अनुसूचित जाति के किसानों के लिए सुनिश्चित किया गया है। योजना का लाभ केवल ऑनलाइन आवेदन करने वाले पात्र किसानों को ही मिलेगा।
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विकास भवन स्थित लघु सिंचाई विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, प्रत्येक ब्लाक में यह लक्ष्य वितरित कर दिया गया है। किसानों को जागरूक किया जा रहा है। सहायक अभियंता नवीन सहगल ने बताया कि बोरिंग कराने के इच्छुक किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि समय सीमा के भीतर लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा और सभी पात्र किसानों को लाभ दिलाया जाएगा।
लाभ के लिए जरूरी है 50 डिसमिल भूमि
महराजगंज: लघु सिंचाई विभाग की इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास न्यूनतम 50 डिसमिल और अधिकतम 2.50 एकड़ भूमि होगी। साथ ही किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्राप्त होनी चाहिए या किसान पारदर्शी पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक है। इसके अलावा वे किसान इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे जिन्होंने पहले से किसी अन्य सिंचाई योजना के तहत लाभ प्राप्त किया हो।
इन दस्तावेजों के साथ करें आवेदन
महराजगंज: योजना में आवेदन करने के लिए किसानों को अपने साथ कुछ जरूरी दस्तावेज लगाने होंगे। इनमें आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, उम्र का प्रमाण, निवास प्रमाण पत्र, भूमि से जुड़े कागजात, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक खाता विवरण और मोबाइल नंबर शामिल हैं। आवेदन करने के लिए किसानों को उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग की वेबसाइट से फार्म डाउनलोड कर उसे भरकर संबंधित ब्लाक या विकास भवन स्थित लघु सिंचाई विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा। इसके बाद अधिकारियों द्वारा आवेदन की जांच की जाएगी और पात्र पाए जाने पर बोरिंग की सुविधा दी जाएगी।
ब्लॉकवार लाभार्थियों की संख्या निर्धारित
महराजगंज: जिले के 12 ब्लॉकों में यह योजना लागू की जा रही है। धानी ब्लॉक को छोड़कर अन्य सभी 11 ब्लाकों में 204 सामान्य वर्ग के और 125 अनुसूचित जाति के किसानों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं, धानी ब्लॉक में केवल 56 सामान्य वर्ग और 25 अनुसूचित जाति के किसानों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। बोरिंग की प्रक्रिया जेई और विभागीय तकनीशियन की निगरानी में संपन्न होगी तथा अनुदान के रूप में किसानों को बोरिंग की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।
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