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    नेपाल से भारत में घुसपैठ के आरोपित चीनी नागरिक को सजा, लगाया जुर्माना

    Updated: Fri, 12 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    नेपाल से अवैध रूप से भारत में घुसपैठ के आरोपित चीन के नागरिक पेंग मिन्हुई को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश यादव ने दोषी करार देते हुए एक वर्ष ...और पढ़ें

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    जागरण संवाददाता, महराजगंज। अवैध रूप से नेपाल से भारत में घुसपैठ के आरोपित चीन के नागरिक पेंग मिन्हुई को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश यादव ने दोष सिद्ध करार करते हुए एक वर्ष के कारावास तथा 5000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

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    चीन के नागरिक पेंग मिन्हुई को सोनौली पुलिस ने 14 जनवरी 2025 को डंडा हेड के पास नेपाल से भारत में घुसपैठ करते समय पकड़ा था। बातचीत में वह न तो हिंदी समझ पा रहा था, न ही नेपाली। इशारों से समझाने पर उसने जो पासपोर्ट व अन्य दस्तावेज दिखाए उससे पता चला कि वह चीन का निवासी है।

    उसके पास भारत में प्रवेश करने की वैध अनुमति नहीं थी। सोनौली पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय के समक्ष आरोपपत्र प्रस्तुत किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभिलेखीय साक्ष्यों, गवाहों तथा दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सजा सुनाई।