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    दीवाली से पहले सरकारी कर्मचार‍ियों को सीएम योगी का एक और तोहफा, DA में की इतने प्रत‍िशत की बढ़ोतरी

    Updated: Thu, 24 Oct 2024 03:55 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दीवाली पर बोनस के साथ डीए का भी तोहफा द‍िया है। योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों के डीए में तीन प्रतिशत का इजाफा क‍िया है। अब महंगाई भत्ता की दर बढ़कर 53 प्रतिशत हो गई है। डीए वृद्धि का लाभ जुलाई-2024 से दिया जाएगा। इससे पहले बुधवार को सरकार ने राज्‍य कर्मचार‍ियों के ल‍िए बोनस की घोषणा की थी।

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    उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ।- फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दीपावली से पहले महंगाई भत्ते (डीए) में तीन प्रतिशत वृद्धि के रूप में इस माह तीसरा उपहार दिया है।

    राज्य कर्मचारियों को अक्टूबर माह का वेतन अब बढ़े हुए डीए के साथ मिलेगा। पेंशनरों को महंगाई राहत (डीआर) में भी तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है। डीए-डीआर वृद्धि का लाभ इस वर्ष जुलाई से दिया जाएगा।

    वित्त विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। दीपावली से पहले ही राज्य कर्मचारियों को वेतन और बोनस देने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है।

    अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार की ओर से जारी शासनादेश में केंद्र सरकार द्वारा 21 अक्टूबर को लिए गए निर्णय का उल्लेख करते हुए डीए में वृद्धि की घोषणा की गई है।

    वित्त विभाग ने सभी राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकाय के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पदधारकों को एक जुलाई से संशोधित दरों पर महंगाई भत्ते की स्वीकृति प्रदान की है।

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    इसके साथ ही महंगाई भत्ता की दर बढ़कर 53 प्रतिशत हो जाएगी। यह भी साफ किया गया है कि बढ़े हुए डीए का भुगतान नियमित वेतन के साथ 30 अक्टूबर तक नकद किया जाएगा।

    आदेश में कहा गया है कि जिन कर्मचारियों की सेवाएं शासनादेश जारी होने से पूर्व समाप्त हो गईं हैं या जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए हों अथवा छह माह के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले हों उन्हें देय महंगाई भत्ता के बकाया की संपूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जाएगा।

    6,908 रुपये बोनस

    राज्यकर्मियों को वर्ष 2023-24 के लिए 30 दिनों की परिलब्धियों के बराबर बोनस दिया जाएगा। प्रत्येक कर्मचारी को 6,908 रुपये बोनस मिलेगा। इस धनराशि का 75 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारियों के भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते में जाएगा, जबकि 25 प्रतिशत यानी 1727 रुपये का नकद भुगतान किया जाएगा। जो कर्मचारी जीपीएफ का सदस्य नहीं है, उसे यह धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में या फिर पीपीएफ में जमा की जाएगी।

    1,022 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार

    इस माह वेतन के साथ ही राज्यकर्मियों को बोनस देने पर 1,022 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार सरकार पर आएगा। अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार बोनस 4800 रुपये तक ग्रेड वेतन पाने वाले ऐसे सभी पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारी जिन्होंने 31 मार्च 2024 तक एक वर्ष की लगातार सेवा पूरी की हो। जिन्हें वर्ष 2023-24 में किसी विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही या आपराधिक मुकदमे में दंड दिया गया हो उन्हें बोनस नहीं मिलेगा।

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