Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Samuhik Vivah Yojana: दस हजार से ज्यादा बेटियों के हाथ पीले करेगी योगी सरकार, एक शादी पर 51 हजार रुपये होगा खर्च

    By Vikas MishraEdited By:
    Updated: Mon, 19 Sep 2022 11:06 AM (IST)

    CM Marriage Scheme मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत योगी सरकार इस बार यूपी में दस हजार से अधिक शादियां कराएगी। एक शादी पर 51 हजार रुपये खर्च आएगा। इस योजना के तहत यदि कोई विधवा दोबारा शादी करना चाहती है तो सरकार मदद करेगी।

    Hero Image
    CM Marriage Scheme: नगर निगम, जिला पंचायत व जिला प्रशासन के सहयोग से होगा विवाह।

    CM Marriage Scheme: लखनऊ, [जितेंद्र उपाध्याय]। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर 18 साल से ऊपर युवती और 21 साल के ऊपर के युवक को अनुदान दिया जाता है। योजना के तहत अब विधवा की पुत्री के साथ ही यदि विधवा दूसरा विवाह करना चाहती है तो उसे भी सामूहिक शादी अनुदान की राशि मिलेगी। लखनऊ के सभी विकासखंडों, नगर पंचायतों व नगर निगम में सामूहिक विवाह अनुदान योजना या शादी अनुदान योजना के तहत आवेदन किया जा सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर को अनुदान दिया जाएगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनीता सिंह ने बताया कि मुख्य विकास अधिकारी केेे निर्देश पर अगले महीने की 25 तारीख को सामूहिक विवाह का प्रस्ताव है। 

    कितना मिलता है अनुदानः गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को सामूहिक शादी अनुदान का भुगतान समाज कल्याण विभाग करता है। 51 हजार रुपये का अनुदान मिलता है। इसमे 35 हजार रुपये लड़की के बैंक खाते में भेजा जाता है और 10 हजार रुपये का शादी का सामान और छह हजार शादी में खर्च के लिए मिलते हैं। 

    ऐसे मिलता है अनुदानः समाज कल्याण विभाग की ओर से हर जाति व धर्म के लोगों को शादी अनुदान दिया जाता है। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनीता सिंह ने बताया कि 18 साल के ऊपर के युवतियां शादी अनुदान की पात्र होंगी। ग्रामीण इलाके में रहने वाले परिवार की वार्षिक आय 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवार की आय 56,460 रुपये होनी चाहिए।

    आवेदक को उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। शादी के समय लड़की की आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए और लड़के की आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए तभी अनुदान मिलेगा। इच्छुक वेबसाइट  shadianudan.upsdc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री व दिव्यांग और विधवा को अनुदान में प्राथमिकता दी जाएगी।

    ये लगेंगे दस्तावेज

    • आधार कार्ड
    • जाति प्रमाण पत्र
    • आय प्रमाण पत्र
    • आवेदक का पहचान पत्र
    • राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता
    • मोबाइल फोन नंबर
    • आवेदक की शादी का प्रमाण पत्र
    • पासपोर्ट साइज फोटो