Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    योगी सरकार यूपी में ले आई नई तबादला नीति, अब सरकारी कर्मचारी रहेंगे खुश… मिलेगी ‘राहत’ और बस राहत

    Updated: Sat, 15 Jun 2024 11:40 PM (IST)

    प्रदेश सरकार ने स्थानांतरण नीति 2024-25 में दिव्यांगों को विशेष राहत दी है। दिव्यांग कर्मियों या ऐसे कर्मी जिनके आश्रित परिजन 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता से प्रभावित हैं उन्हें सामान्य स्थानांतरण से मुक्त रखा गया है। इनका तबादला केवल गंभीर शिकायतों या अपरिहार्य कारणों से ही होगा। दिव्यांग कर्मियों के अनुरोध पर पद की उपलब्धता के आधार पर उनका तबादला गृह जनपद में भी किया जा सकता है।

    Hero Image
    यूपी में योगी सरकार ले आई नई तबादला नीति।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने स्थानांतरण नीति 2024-25 में दिव्यांगों को विशेष राहत दी है। नीति के तहत दिव्यांग कर्मियों या ऐसे कर्मी जिनके आश्रित परिजन 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता से प्रभावित हैं, उन्हें सामान्य स्थानांतरण से मुक्त रखा गया है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इनका तबादला केवल गंभीर शिकायतों या अपरिहार्य कारणों से ही होगा। दिव्यांग कर्मियों के अनुरोध पर पद की उपलब्धता के आधार पर उनका तबादला गृह जनपद में भी किया जा सकता है।

    पति-पत्नी को एक ही स्थान पर होंगे तैनात

    इस बार भी नीति में पति और पत्नी यदि सरकारी सेवक हैं तो दोनों को यथा संभव एक ही जिला, नगर या स्थान पर तैनात करने के लिए तबादला करने का प्रावधान रखा गया है। इसी प्रकार दो वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले समूह ग एवं घ के कार्मिकों को उनके गृह जनपद एवं समूह क एवं ख के कार्मिकों को उनके गृह जनपद को छोड़ते हुए इच्छित जनपद में तैनात करने पर विचार किया जाएगा।

    प्रमाण पत्र के आधार पर मिलेगी तैनाती

    नई स्थानांतरण नीति में सरकार ने विशेष परिस्थितियों में स्थानांतरण के लिए विशेष प्रक्रिया निर्धारित की है। इसके अनुसार मंदित बच्चों, चलने-फिरने से लाचार दिव्यांग बच्चों के माता-पिता की तैनाती अधिकृत सरकारी चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर विकल्प प्राप्त करके ऐसे स्थान पर की जाएगी, जहां चिकित्सा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो।

    नई तबादला नीति में यह भी शामिल

    इसके अलावा किसी अधिकारी/कर्मचारी के व्यक्तिगत कारणों जैसे चिकित्सा या बच्चों की शिक्षा, शासकीय सेवा के दौरान मृत माता या पिता के अवयस्क बच्चों के पालन पोषण, देखभाल के आधार पर स्थान रिक्त होने या दूसरे अधिकारी/कर्मचारी के सहमत होने पर स्थानांतरण या समायोजन किया जा सकेगा, बशर्ते कि उस पर कोई प्रशासनिक आपत्ति न हो।

    यह भी पढ़ें: सैलानियों को भाया उत्तर प्रदेश, 2023-24 में टाइगर रिजर्व में बढ़ी पर्यटकों की संख्या, 25 जून तक खुलेंगे टाइगर रिजर्व