SIR in UP: नौ दिसंबर को एसआईआर ड्राफ्ट होगा पब्लिश, नाम न होने पर जारी किया जाएगा नोटिस
रायबरेली में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के लिए बीएलओ घर-घर जा रहे हैं। 21 लाख से अधिक मतदाताओं का सत्यापन किया जा रहा है। गणना प्रपत्र भरने की अंतिम तिथि चार दिसंबर है और नौ दिसंबर को ड्राफ्ट प्रकाशित होगा। सूची में नाम न होने पर नोटिस जारी की जाएगी। एसआइआर फार्म ऑनलाइन भी भरा जा सकता है, जिसके लिए वोटर आईडी का मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य है।

जागरण संवाददाता, रायबरेली। मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) कराने के लिए बीएलओ घर-घर पहुंच रहे हैं। इसके तहत 21 लाख 27 हजार 364 मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। एक माह में गणना प्रपत्र भरने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, इसके बाद नौ दिसंबर को अंतिम ड्राफ्ट का प्रकाशन होगा। जिनके नाम सूची में नहीं होंगे, उन्हें नोटिस जारी की जाएगी।
जिले भर में इस काम को पूरा करने के लिए 2242 बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) को लगाया गया है। यह कार्य चार नवंबर से चल रहा है। बीएलओ घर-घर जाकर इस काम को पूरा करने में लगे हैं। परिवार के सदस्यों के न मिलने पर सूचनार्थ उनके घर पर उसको चिपकाया जा रहा है।
सभी छह तहसीलों के उपजिलाधिकारियों को इस काम की निगरानी के लिए लगाया गया है। गणना प्रपत्र सभी को भरना है। 2025 की मतदाता सूची में नाम होने पर भी फार्म भरना अनिवार्य है। 2003 की मतदाता सूची के अनुसार जांच की जा रही है, इस मतदाता सूची में नाम माता पिता, दादा दादी व नाना नानी का नाम है तो परिवार के अन्य सदस्य की मैपिंग उसी से हो जाएगी।
अगर 2003 व 2025 दोनों मतदाता सूची में नाम होने पर भी प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर बीएलओ को देना होगा। इस प्रक्रिया को चार दिसंबर तक पूरा करना है। इसके बाद गणना प्रपत्र की ड्राफ्टिंग होगी। इसका प्रकाशन नौ दिसंबर को किया जाएगा।
इस सूची में नाम न होने वालों को नोटिस जारी की जाएगी। इसके बाद उन्हें शासन से मान्य 13 दस्तावेज में किसी एक को लाकर बीएलओ या निर्वाचन कार्यालय को देना होगा। इसके बाद अधिकारी उसकी जांच कर कार्रवाई करेंगे।
नहीं देना है कोई दस्तावेज
गणना प्रपत्र वितरण एवं संग्रह के दौरान किसी भी मतदाता से कोई भी दस्तावेज नहीं लिए जा रहे है, जिन मतदाताओं द्वारा गणना प्रपत्र पर अपना विवरण भरकर बीएलओ के पास जमा कराया जाएगा, उनका नाम आलेख्य सूची में शामिल होगा।
यही दस्तावेज होंगे मान्य
सरकारी कर्मचारी के मामले में पहचान पत्र या पेंशन आदेश, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, स्कूल, विश्वविद्यालय का शैक्षिक प्रमाणपत्र, स्थायी पता प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (ओबीसी, एससी, एसटी), आधार कार्ड, राज्य सरकार या स्थानीय सरकारी निकाय का परिवार रजिस्टर, सरकार द्वारा भूमि या भवन के आवंटन का प्रमाण व राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर।
आनलाइन भी भर सकते हैं एसआइआर
एसआइआर फार्म को आनलाइन भरने के लिए वोटर आइडी मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य होगा। अगर मोबाइल नंबर वोटर आइडी से लिंक नहीं है तो फार्म आठ भरना होगा। आनलाइन फार्म आठ भर कर वोटर आइडी मोबाइल नंबर से लिंक कर सकते हैं। इसके बाद चुनाव आयोग की वोटर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद पोर्टल पर लाग इन करना होगा। यह पोर्टल चार नवंबर से चार दिसंबर तक चलेगा।
एसआइआर का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। संबंधित सभी बीएलओ व अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि समयावधि चार दिसंबर तक कार्य पूर्ण करें। गणना प्रपत्र के साथ किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं देना है। -सिद्धार्थ, एडीएम प्रशासन, रायबरेली

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