'Book a call with BLO' मतदाता पोर्टल में मिली एक नई सुविधा, क्लिक करने के 48 घंटे में हो जाएगा आपका काम
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा की। बीएलओ को निर्देश दिया गया कि वे ऐप अपडेट करें और 2003 की सूची से नामों की मैपिंग करें। 'बुक ए कॉल विद बीएलओ' सुविधा शुरू की गई है, जिसमें बीएलओ 48 घंटे में संपर्क करेंगे। मतदाता सूची में नाम जोड़ने व काटने का काम पारदर्शी होना चाहिए। शामली के डीएम से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बीएलओ को निर्देश दिया कि वे बीएलओ एप का एडवांस वर्जन 8.7 डाउनलोड कर वितरण की प्रगति को आनलाइन अपडेट करें।
वर्ष 2003 की मतदाता सूची से नामों की मैपिंग का कार्य अगले तीन दिनों में अवश्य पूरा कर लिया जाए। मतदाताओं की सुविधा के लिए ''''बुक ए काल विद बीएलओ'''' सुविधा शुरू की गई है, इसके माध्यम से मतदाता पोर्टल (voters.eci.gov.in) से अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। बीएलओ को 48 घंटे के भीतर काल बैक कर समाधान करना होगा।
उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने व काटने का काम पूरी तरह पारदर्शी होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हों और सभी पात्र नागरिकों का नाम सूची में जुड़ जाए, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने बताया कि सभी जिलों में गणना प्रपत्रों की छपाई पूर्ण हो चुकी है तथा वितरण कार्य में और तेजी लाई जाए।
इसके अलावा, प्रत्येक जिले में जिला संपर्क केंद्र (डीसीसी) संचालित किए जाएंगे, जहां मतदाताओं की शिकायतों और जिज्ञासाओं का समाधान किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिया कि एसआइआर की दैनिक प्रगति मीडिया व इंटरनेट मीडिया पर साझा की जाए। रिणवा ने सभी राजनीतिक दलों और मतदाताओं से शुद्ध मतदाता सूची के लिए चल रहे एसआइआर अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील की है।
शामली के जिला निर्वाचन अधिकारी से मांगा स्पष्टीकरण
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने वर्चुअल बैठक में शामली के जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने शामली के डीएम का स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने कहा कि यह काम शीर्ष प्राथमिकता का है इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
जिनके नाम वर्ष 2003 की सूची में नहीं उन्हें देना होगा प्रमाण
जिन नागरिकों का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, उनके लिए दूसरा चरण चलेगा। निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी नौ दिसंबर के बाद ऐसे लोगों को नोटिस देंगे। सत्यापन के लिए मतदाता को भारत के नागरिक होने का प्रमाण देना होगा। इसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल आदि प्रमुख हैं। ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो स्थायी रूप से अन्य स्थान पर चले गए हैं, उनके परिवार के सदस्य पीले फार्म के माध्यम से बीएलओ को सूचना दें, ताकि इन नामों को सूची से हटाया जा सके।
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