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    यूपी में अब कहीं भी हो सकेगा VDO का ट्रांसफर, योगी कैबिनेट ने ग्राम्य विकास अधिकारी सेवा नियमावली 2025 को दी स्वीकृति

    योगी सरकार ने ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) के राज्य स्तरीय कैडर पर मुहर लगा दी है। उप्र सरकार की कैबिनेट ने ग्राम्य विकास अधिकारी सेवा नियमावली-2025 को स्वीकृति दे दी है। इसमें वीडीओ केे कैडर को जिला स्तर से राज्य स्तर कर दिया गया है। नियमावली लागू होने से अब इन अधिकारियों का स्थानांतरण प्रदेश के किसी भी जिले में किया जा सकेगा।

    By Jagran NewsEdited By: Vinay Saxena Updated: Fri, 04 Jul 2025 08:11 AM (IST)
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    उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ।- फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। योगी सरकार ने ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) के राज्य स्तरीय कैडर पर मुहर लगा दी है। उप्र सरकार की कैबिनेट ने ग्राम्य विकास अधिकारी सेवा नियमावली-2025 को स्वीकृति दे दी है। इसमें वीडीओ केे कैडर को जिला स्तर से राज्य स्तर कर दिया गया है। नियमावली लागू होने से अब इन अधिकारियों का स्थानांतरण प्रदेश के किसी भी जिले में किया जा सकेगा।

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    ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रादेशिक विकास सेवा के अग्रिम पद ग्राम विकास अधिकारी की अहम भूमिका होती है। इसके लिए 1980 में उप्र ग्राम्य विकास (ग्राम सेवक) सेवा नियमावली लागू की थी, तब यह पद ग्राम सेवक के नाम से जाना जाता था। इसके बाद वर्ष 1981 में एक आदेश के माध्यम से पदनाम को बदलकर ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया, परंतु में नियमावली में वही पदनाम चला आ था। पूर्व की नियमावली में ग्राम विकास अधिकारी की शैक्षिक अर्हता विज्ञान या कृषि के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा निर्धारित थी।

    अब सरकार ने इसके स्थान पर लाई गई नई नियमावली में इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण करने की शैक्षिक अर्हता इस पद के लिए निर्धारित की गई है। नई सेवा नियमावली में ग्राम विकास अधिकारी के लिए कंप्यूटर संचालन में नीलेट द्वारा प्रदत्त सीसीसी प्रमाण पत्र की व्यवस्था है।

    नई नियमावली के तहत अब उप्र ग्राम विकास अधिकारी सेवा एक राज्य अधीनस्थ अराजपत्रित सेवा होगी। पूर्व की व्यवस्था में वीडीओ का तबादला संबंधित जिले के अंदर ही एक ब्लाक से दूसरे ब्लाक में हो सकता था। स्थानांतरण का अधिकार जिला स्तरीय अधिकारियों के ही पास था। दूसरे जिलों में स्थानांतरण का नियम न होने से कई बार समस्याएं आती थीं। गड़बड़ी-भ्रष्टाचार के मामलों में भी इनको जिले में भी इधर से उधर किया जा सकता था। अब स्टेट कैडर होने पर वीडीओ भी अन्य विभागों के अधिकारियों की तरह प्रदेश के किसी भी जिले में भेजा जा सकेगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि नई नियमावली से विभागीय योजनाओं के संचालन और बेहतर तरीके से किया जा सकेगा।

    जल्द होगी 2498 ग्राम विकास अधिकारियों की भर्ती

    नियमावली को कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के साथ ही प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारियों के रिक्त 2,498 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू नई नियमावली के लागू होते ही प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारियों के रिक्त 2498 पदों पर भर्ती जल्द शुरू हाेने की संभावना है। प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारियों के कुल 8276 पद स्वीकृत हैं और वर्तमान में 5778 ग्राम विकास अधिकारी ही कार्यरत हैं।