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UP: अब सभी अनाथों का सहारा बनेगी योगी सरकार, मिलेंगे ढाई हजार प्रति माह; 12वीं के आगे पढ़ाई में भी मदद

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कोरोना के अलावा अन्य कारणों से अनाथ हो गए सभी बच्चों को भी 2500 रुपये प्रति माह की आर्थिक मदद देगी। इसके लिए कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के अंतर्गत आर्थिक सहयोग प्रदान करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Mon, 02 Aug 2021 08:43 PM (IST)Updated: Tue, 03 Aug 2021 08:06 AM (IST)
UP: अब सभी अनाथों का सहारा बनेगी योगी सरकार, मिलेंगे ढाई हजार प्रति माह; 12वीं के आगे पढ़ाई में भी मदद
यूपी सरकार कोरोना के अलावा अन्य कारणों से अनाथ हुए बच्चों को भी 2500 रुपये प्रति माह आर्थिक मदद देगी।

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कोरोना के अलावा अन्य कारणों से भी अनाथ होने वाले बच्चों का सहारा बनेगी। इसके लिए सोमवार को कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के अंतर्गत आर्थिक सहयोग प्रदान करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। अब 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड-19 के अलावा अन्य कारणों से अपने माता-पिता दोनों या माता या पिता में से किसी एक या फिर अपने लीगल अभिभावक को खो दिया है, उन्हें 2500 रुपये प्रति माह की आर्थिक मदद दी जाएगी।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 जुलाई को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के शुभारंभ मौके पर कोरोना के अलावा अन्य कारणों से अनाथ बच्चों को भी आर्थिक मदद देने की घोषणा की थी। घोषणा के 11 दिन बाद ही कैबिनेट ने सोमवार को इसका प्रस्ताव पास कर दिया। साथ ही 18 से 23 वर्ष के ऐसे किशोर जिन्होंने कोरोना या अन्य कारणों से अपने माता-पिता दोनों या फिर माता या पिता में से किसी एक अथवा अभिभावक को खो दिया है तथा वह कक्षा 12 तक शिक्षा पूर्ण करने के बाद आगे की शिक्षा ले रहे हैं तो उन्हें भी मदद दी जाएगी। इंटर के बाद नीट, जेईई, क्लैट जैसे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं पास करने वाले युवाओं को भी सरकार 2500 रुपये प्रति माह की आर्थिक मदद प्रदान करेगी।

इस योजना के तहत जिनकी माता तलाकशुदा या परित्यक्ता हैं अथवा जिनके माता-पिता या परिवार का मुख्य कमाने वाला जेल में है या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति या बाल वैश्यावृत्ति से मुक्त कराकर परिवार या पारिवारिक वातावरण में समायोजित कराया गया है उन्हें भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।इस योजना का लाभ एक परिवार के अधिकतम दो बच्चों को मिल सकेगा। कैबिनेट ने योजना के संचालन में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए भविष्य में जरूरी संशोधन एवं परिवर्तन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया गया है।


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