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    उत्तर प्रदेश में नई शीरा नीति जारी, देशी शराब निर्माताओं के लिए 18 प्रतिशत आरक्षित

    Updated: Wed, 29 Oct 2025 11:54 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार ने नई शीरा नीति जारी की है, जिसके तहत देशी शराब निर्माताओं के लिए 18% शीरा आरक्षित किया गया है। इस नीति का उद्देश्य देशी शराब उद्योग को बढ़ावा देना और शीरा की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इससे गन्ना किसानों को भी लाभ होगा और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

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    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। नई शीरा नीति 2025-26 में देशी शराब निर्माताओं के लिए 18 प्रतिशत शीरा आरक्षित करने के साथ ही सरकार ने निर्यात के मानक भी तय कर दिए हैं। शीरा निर्यात में उत्तराखंड को वरीयता देते हुए वहां की अल्कोहल आधारित इकाइयों को 25 लाख क्विंटल शीरा निर्यात की अनुमति दी गई है।

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    साथ ही स्पष्ट किया गया है कि अतिरिक्त शीरा होने पर ही अन्य राष्ट्रों व राज्यों को अनुमति के बाद ही शीरे का निर्यात किया जाएगा। शीरा नीति एवं शीरा आगणन के पर्यवेक्षण के लिए प्रोजेक्ट मानिटरिंग यूनिट (पीएमयू) की स्थापना का भी प्रविधान नीति में किया गया है।

    राज्य सरकार द्वारा जारी की गई नई शीरा नीति पहली नवंबर से 31 अक्टूबर 2026 तक के लिए लागू होगी। राज्य में सबसे ज्यादा बिक्री देशी शराब की होती है। इससे सरकार को करीब 48.5 प्रतिशत आबकारी राजस्व की प्राप्ति होती है। नीति में यह व्यवस्था की गई है कि देशी शराब निर्माता कंपनियों को आवंटित शीरे का स्टाक एक माह के भीतर उठाना होगा।

    चीनी मिलों को प्रति माह आठ प्रतिशत व तीन माह में 25 प्रतिशत शीरे का भंडारण करना होगा। नीति में यह प्रविधान भी किया गया है कि शीरा आवंटी को शीरा भंडारण के लिए पोर्टल पर उठान की अनुमति प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर शीरे को उठाना होगा। आरक्षित शीरे का उठान संबंधित आसवनी द्वारा निर्धारित समय में न किए जाने पर आसवनी के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

    लघु इकाईयों को शीरे का आवंटन शीरा नियंत्रक द्वारा किया जाएगा। शीरा आधारित नई इकाईयों की स्थापना के संबंध में एक लाख क्विंटल शीरा प्रतिवर्ष की मांग वाली इकाईयों के मामले में निर्णय लेने का अधिकार आबकारी आयुक्त को दिया गया है।

    इससे अधिक मांग वाली इकाईयों के मामले में शासन स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। चीनी मिलों में शीरे के संचय के लिए शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त द्वारा संचय क्षमता के पात्रों की व्यवस्था की जाएगी।