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    सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 16000 मुकदमों से जूझ रहा उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग

    By Umesh TiwariEdited By:
    Updated: Thu, 02 Jul 2020 10:21 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 16000 मुकदमों से जूझ रहा है। इनमें से लगभग 12000 मुकदमे हाई कोर्ट में लंबित हैं।

    सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 16000 मुकदमों से जूझ रहा उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग

    लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 16000 मुकदमों से जूझ रहा है। इनमें से लगभग 12000 मुकदमे हाई कोर्ट में लंबित हैं। लंबित मुकदमों में से 2000 मामलों में विभाग की ओर से प्रति शपथपत्र दाखिल नहीं कराया गया है। विभाग के खिलाफ बड़ी संख्या में दायर होने वाले मुकदमों की संख्या में कमी लाने और उनकी प्रभावी मानीटरिंग के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सतीश चंद्र द्विवेदी ने विभागीय अधिकारियों की एक समिति बनाने का निर्देश दिया, जो कि इस पर अपनी रिपोर्ट देगी।

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    बेसिक शिक्षा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सतीश चंद्र द्विवेदी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में लंबित विभाग से जुड़े मुकदमों के निस्तारण की स्थिति की समीक्षा की तो यह तथ्य सामने आए। उन्होंने लंबित मुकदमों की प्रभावी पैरवी करते हुए उन्हें शीघ्र निस्तारित कराने का निर्देश दिया। जिन 2000 मुकदमों में प्रति शपथपत्र दाखिल किया जा सकता है, उनको अभियान चलाकर एक माह के अंदर दाखिल कराने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में 50 से अधिक वादों में प्रति शपथपत्र दाखिल नहीं किए गए हैं, उन्हें कठोरता से इस बारे में निर्देश दिए जाएं।

    बेसिक शिक्षा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सतीश चंद्र द्विवेदी ने 69000 शिक्षकों की भर्ती के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी करने के लिए कहा। वहीं, 68500 शिक्षकों की भर्ती को लेकर भी प्रभावी निगरानी और पैरवी का निर्देश दिया। विभाग के खिलाफ बड़ी संख्या में दायर होने वाले मुकदमों की संख्या में कमी लाने और उनकी प्रभावी मानीटरिंग के लिए मंत्री ने विभागीय अधिकारियों की एक समिति बनाने का निर्देश दिया, जो कि इस पर अपनी रिपोर्ट देगी।

    समीक्षा बैठक के दौरान महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने मंत्री से अनुरोध किया कि निदेशालय स्तर पर कार्यरत लीगल सेल को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ वरिष्ठ विधि विशेषज्ञों की सेवाएं ली जानी चाहिए। इस पर मंत्री ने अपनी सहमति जताई।

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