UPPCL: यूपी में बिजली कनेक्शन के नियमों में होने जा रहा बड़ा बदलाव, उपभाेक्ताओं को मिलेगी राहत
राज्य में बिजली कनेक्शन के लिए नई प्रस्तावित व्यवस्था के तहत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जिससे विभागीय कार्मिक इस्टीमेट बनाने के नाम पर कनेक्शन लेने वा ...और पढ़ें

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य में बिजली कनेक्शन के लिए नई प्रस्तावित व्यवस्था के तहत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जिससे विभागीय कार्मिक इस्टीमेट बनाने के नाम पर कनेक्शन लेने वाले का शोषण नहीं कर सकेंगे। नई व्यवस्था में 150 किलोवाट तक और अधिकतम 300 मीटर की दूरी तक कनेक्शन लेने पर इस्टीमेट व इंस्पेक्टर राज व्यवस्था समाप्त होगी। एकमुश्त निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही नए कनेक्शन मिल जाएंगे।
प्रस्ताव पर 18 दिसंबर को होने वाली सप्लाई कोड रिव्यू पैनल सब कमेटी की बैठक में मुहर लगेगी। विद्युत नियामक आयोग ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कंज्यूमर राइट रूल-2020 की धारा 4 के सब सेक्शन 13 के तहत कास्ट डाटा बुक में यह व्यवस्था देने की तैयारी में है। आयोग ने प्रस्ताव को सप्लाई कोड रिव्यू पैनल सब कमेटी के सदस्यों को भेजा है। इसके लागू होने से बिजली कनेक्शन से जुड़ा इस्टीमेट सिस्टम, इंस्पेक्टर राज, भ्रष्टाचार और उपभोक्ताओं की अनावश्यक भागदौड़ समाप्त हो जाएगी।
विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि परिषद द्वारा इसे लागू करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। उपभोक्ताओं को 18 दिसंबर के बाद नई पारदर्शी व्यवस्था का लाभ मिल जाने की उम्मीद है। उपभोक्ता को एकमुश्त धनराशि के बाद सिर्फ केबल खरीद कर देना होगा।
इस व्यवस्था के तहत 150 किलोवाट तक और अधिकतम 300 मीटर तक की दूरी के कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को अब ट्रांसफार्मर, पोल या कंडक्टर जैसी तकनीकी उपकरणों का प्रबंध इस्टीमेट बनवाकर अपने स्तर से नहीं करना होगा। इसके लिए एकमुश्त निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। जिसके बाद बिजली विभाग 300 मीटर की दूरी तक सभी व्यवस्थाएं कर कनेक्शन उपलब्ध कराएगा।इसके लागू होने पर सालों से चली आ रही 40 मीटर से अधिक की दूरी के लिए उपभोक्ता को पोल, ट्रांसफार्मर आदि की लागत इस्टीमेट के माध्यम से देने की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी।
उन्होंने कहा है कि वर्तमान में सबसे अधिक भ्रष्टाचार बिजली कनेक्शन के लिए इस्टीमेट बनाने में होता है। इस्टीमेट बनाने में उपभोक्ताओं से सौदेबाजी की जाती है। नई व्यवस्था में दो किलोवाट का घरेलू कनेक्शन यदि 100 मीटर की दूरी तक लेना है तो उपभोक्ता को सिर्फ 5500 रुपये एकमुश्त जमा करने होंगे। इसी प्रकार 101 से 300 मीटर तक की दूरी पर उपभोक्ता को मात्र 7555 रुपये कनेक्शन के लिए जमा करना होगा।
बता दें कि 300 मीटर तक की दूरी पर लगभग सात खंभे की लाइन, ट्रांसफार्मर व अन्य खर्च उपभोक्ताओं को वहन करने पड़ते हैं। प्रस्तावित व्यवस्था में गरीब बीपीएल उपभोक्ताओं को मीटर मूल्य के लिए किस्त की सुविधा दी जाएगी। यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से लागू होगी।
प्रस्तावित कास्ट डाटा बुक में कनेक्शन की दूरी को तीन स्लैब में बांटा गया है। पहला स्लैब 0 से 100 मीटर की दूरी तक, दूसरा स्लैब 101 से 300 मीटर की दूरी तक और तीसरा स्लैब 301 मीटर से अधिक दूरी के लिए बनाया गया है। तीसरे स्लैब के कनेक्शन पर मौजूदा व्यवस्था ही लागू रहेगी।

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