UPPCL: उपभोक्ताओं काे बड़ी राहत, किस्तों में कर सकेंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर की लागत का भुगतान
UPPCL Major Step: विकल्प एक में यह है कि सिंगल फेज स्मार्ट प्रीपड मीटर के लिए आवेदक द्वारा झटपट पोर्टल पर आवेदन करते समय एकमुश्त धनराशि 6016 रुपये जमा की जा सकती है। विकल्प दो में यह है कि पोर्टल पर आवेदन के समय उपभोक्ता वर्तमान में प्रचलित कास्ट डाटा बुक में प्रविधानित सिंगल फेज स्मार्ट प्रीपेड मीटर का मूल्य किस्तों में जमा कर सकता है।

नया विद्युत कनेक्शन लेने पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: नया विद्युत कनेक्शन लेने पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर की लागत (कीमत) उपभोक्ता अब किस्तों में चुका सकेंगे। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने नये कनेक्शन पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर का मूल्य किस्तों में लिए जाने का आदेश जारी कर दिया है। कनेक्शन के लिए आवेदन करते समय ही उपभोक्ता को किस्तों में भुगतान करने का विकल्प चुनना होगा।
गौरतलब है कि कृषि कनेक्शन को छोड़ अन्य सभी प्रकार के नये कनेक्शन सिर्फ स्मार्ट प्रीपेड मीटर से ही दिए जाने का आदेश सितंबर में जारी किया गया था। इस आदेश के बाद नये बिजली कनेक्शन की दरें सीधे छह गुणा तक अधिक हो गईं। उपभोक्ताओं को स्मार्ट प्रीपेड मीटर की लागत 6016 रुपये का भुगतान एकमुश्त करना पड़ रहा था। इस व्यवस्था से नया कनेक्शन लेने वाले गरीब उपभोक्ताओं की दिक्कतें बढ़ गईं थी।
उपभोक्ताओं की दिक्कतों को देखते हुए पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने शनिवार को मीटर की लागत का भुगतान किस्तों में किए जाने का विकल्प देते हुए आदेश जारी किया है। विकल्प एक में यह है कि सिंगल फेज स्मार्ट प्रीपड मीटर के लिए आवेदक द्वारा झटपट पोर्टल पर आवेदन करते समय एकमुश्त धनराशि 6016 रुपये जमा की जा सकती है। विकल्प दो में यह है कि पोर्टल पर आवेदन के समय उपभोक्ता वर्तमान में प्रचलित कास्ट डाटा बुक में प्रविधानित सिंगल फेज स्मार्ट प्रीपेड मीटर का मूल्य किस्तों में जमा कर सकता है।
झुग्गी झोपड़ी व पटरी दुकानदारों के मामले में उपभोक्ता प्रीपेड मीटर की लागत के लिए दिए गए दो विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर कर सकता है। पहला यह है कि 160 रुपये प्रति माह की दर से 60 महीने तक तथा दूसरा कनेक्शन के समय 1000 रुपये का भुगतान करते हुए शेष राशि 125 रुपये प्रति माह की दर से 60 माह तक दे सकता है।
झुग्गी झोपड़ी एवं पटरी दुकानदारों के अलावा अन्य उपभोक्ता यदि प्रीपेड मीटर की लागत का भुगतान किस्तों में करना चाहते हैं तो लाइसेंसी द्वारा मीटर की लागत 12 समान किस्तों में वसूली जाएगी। जिस पर 12.50 प्रतिशत की दर से स्थानांतरित बकाया शुल्क लागू होगा।
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