यूपी में पांचवें और छठवें वेतनमान वाले कार्मिकों का भी बढ़ा महंगाई भत्ता, योगी सरकार ने जारी किया आदेश
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। पांचवें और छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की गई है। पांचवें वेतनमान वालों का डीए 8% और छठे वेतनमान वालों का 5% बढ़ाया गया है। इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को फायदा होगा और उन्हें अक्टूबर के वेतन के साथ नकद भुगतान किया जाएगा। यह आदेश अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होता है।
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राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सातवें वेतनमान वाले राज्यकर्मियों को बढ़ी दर से महंगाई भत्ता देने के बाद राज्य सरकार ने पांचवें और छठवें वेतनमान में काम कर रहे राज्यकर्मियों को भी बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (डीए) दिए जाने का आदेश जारी कर दिया है।अक्टूबर माह के वेतन के साथ बढ़ी दर से महंगाई भत्ते का भुगतान नकद किया जाएगा। पांचवें वेतनमान वाले कार्मिकों का डीए आठ प्रतिशत और छठवें वेतनमान वाले कार्मिकों का डीए पांच प्रतिशत बढ़ा है।
पांचवें वेतनमान में कार्यरत राज्यकर्मियों का डीए जो अब तक 466 प्रतिशत था वह आठ प्रतिशत वृद्धि के साथ 474 प्रतिशत किया गया है। इसी प्रकार छठवें वेतनमान वाले कार्मियों का डीए जो 252 प्रतिशत था वह पांच प्रतिशत वृद्धि के साथ 257 प्रतिशत हो गया है। पांचवें व छठवें वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों की कुल संख्या 25 से 30 हजार के बीच बताई जा रही है। डीए में हुई वृद्धि का लाभ पांचवें व छठवें वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कार्मिकों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पदधारकों को मिलेगा।
अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक इन दोनों वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों को बढ़ी दर से महंगाई भत्ते का भुगतान अक्टूबर माह के वेतन के साथ नकद किया जाएगा। एक जुलाई से 30 सितंबर तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारी व कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। जो कर्मचारी भविष्य निधि खाते के सदस्य नहीं है उनकी अवशेष धनराशि उनके पीपीएफ में जमा कराई जाएगी अथवा एनएससी के माध्यम से दी जाएगी।
एनपीएस से आच्छादित कार्मिकों को देय महंगाई भत्ते की अवशेष धनराशि के दस प्रतिशत के बराबर धनराशि कार्मिकों के टियर-एक पेंशन खाते में जमा की जाएगी तथा अवशेष धनराशि के 14 प्रतिशत के बराबर धनराशि राज्य सरकार अथवा नियोक्ता द्वारा टियर-एक पेंशन में जमा की जाएगी। शेष 90 प्रतिशत धनराशि अधिकारी व कर्मचारी के पीपीएफ फंड में जमा कराई जाएगी अथवा एनएससी के रूप में दी जाएगी। जिस अधिकारी कर्मचारी की सेवाएं शासनादेश जारी होने से पूर्व समाप्त हो गई हैं अथवा सेवानिवृत्त हो गए हैं अथवा छह माह के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनको देय महंगाई भत्ते की पूरी धनराशि का भुगतान नकद किया जाएगा।
अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का डीए बढ़ाने का भी आदेश जारी
प्रदेश में तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के आदेश भी जारी किए गए हैं। भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के क्रम में वित्त विभाग ने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि किए जाने का आदेश जारी किया है। सातवें केंद्रीय वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों को तीन प्रतिशत वृद्धि के साथ अब 55 की जगह 58 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। छठवें केंद्रीय वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों को पांच प्रतिशत वृद्धि के साथ 252 की जगह 257 प्रतिशत की दर से तथा पांचवें केंद्रीय वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों को आठ प्रतिशत वृद्धि के साथ 466 की जगह 474 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा।

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